दहेज हत्या मामले में पति को कोर्ट ने दिया दोषी करार

Court convicted husband in dowry death case

By Prabhat Khabar News Desk | October 22, 2024 1:15 AM
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एडीजे तीन ने दिया दोषी करार . सजा के बिंदु पर अब 25 अक्तूबर को कोर्ट करेगी सुनवाई . संवाददाता,मुजफ्फरपुर दहेज हत्या मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे तीन ने दहेज लोभी पति व पारू थाना क्षेत्र के फतेहाबाद निवासी संतोष महतो को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया. वहीं सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है. यह है मामला :- दहेज में अपाचे मोटरसाइकिल की मांग पूरी नहीं होने के कारण दहेज लोभी पति व ससुराल वालों ने मिलकर वर्ष 2022 में संजू कुमारी की हत्या गला दबाकर कर दी थी. हत्या के बाद मृतका संजू कुमारी की मां शांति देवी के लिखित बयान पर पारू थाना पुलिस ने पति संतोष महतो, ससुर राजेश महतो, सास नीता देवी, देवर चंदन कुमार एवं ननद गुंजन कुमारी के विरुद्ध मामला दर्ज किया था. शांति देवी ने पारू पुलिस को दिये बयान में बताया था कि मैं अपनी पुत्री संजू कुमारी की शादी पारू थाना क्षेत्र के फतेहाबाद निवासी राजेश महतो के पुत्र संतोष महतो के साथ की थी. दहेज में अपाचे मोटरसाइकिल की मांग पूरी नहीं करने के कारण पति व ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे . 25 जुलाई 2022 की सुबह करीब 9 से 10 के बीच सूचना मिली कि मेरी पुत्री की हत्या गला दबाकर कर दी गयी है.

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