देह व्यापार मामले में तीन को कोर्ट ने दिया दोषी करार, एक पर वारंट
देह व्यापार मामले में तीन को कोर्ट ने दिया दोषी करार, एक पर वारंट
-विशेष पॉक्सो कोर्ट -2 के न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने दिया दोषी करार . -सजा के बिंदु पर 30 जुलाई को कोर्ट करेगी सुनवाई. मुजफ्फरपुर. किशोरी से अनैतिक देह व्यापार कराने के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने पूर्णिया के राजनगर निवासी रौशन नगर थाना क्षेत्र के जोहरा गली शुक्ला रोड निवासी जूली एवं फरीदा उर्फ नेहा को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदू पर सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. वही दोषी करार के समय आरोपी रौशन न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, जिसपर न्यायालय ने रौशन को फरार दिखाते हुए उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है . महिला थाना पुलिस ने पूर्णिया थाना क्षेत्र के राजनगर निवासी रौशन, नगर थाना क्षेत्र के जोहरा गली शुक्ला रोड निवासी जूली एवं फरीदा उर्फ नेहा के विरुद्ध 13 मार्च 2021 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था . स्पेशल पीपी अजय कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 11 गवाहों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. यह है मामला : निजी संस्था फ्रीडम फर्म के पहल पर महिला थाना ने नगर थाना क्षेत्र स्थित रेड लाइट एरिया से एक पीड़ित किशोरी समेत तीन धंधेबाज मे को गिरफ्तार किया था . जिसके बाद महिला थाना मे पदस्थापित दारोगा संवेदन स्नेही के बयान पर महिला थाना में मामला दर्ज हुआ था. संवेदना स्नेही ने अपने बयान में कहा था कि महिला थानाध्यक्ष द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गयी की फ्रीडम फर्म के रोमन जॉन, संतोषी एवं अंजना रानी तीनों नगर थाना पर आये हुए हैं. उनके सूचना अनुसार शुक्ला रोड में एक नाबालिग किशोरी से फरीदा खातून उर्फ नेहा, जूल एवं रौशन मिलकर वेश्यावृत्ति करा रहे हैं. जिसपर 18 दिसम्बर को शाम 5 बजे नगर थानाध्यक्ष, मनियारी थानाध्यक्ष एवं पुलिस बल के साथ छापेमारी की गयी. वहां से एक नाबालिग को बरामद किया गया. पूछताछ में किशोरी ने बताया की मेरी मां की मृत्यु हो चूकी है और पिताजी दूसरी शादी कर लिये जिसके कारण मेरे पिता जी मुझपर ध्यान नहीं देते थे. इस बीच रौशन से पहचान हो गयी. वह मुझे शादी का झांसा देकर मेरा यौनशोषण करने लगा और मुझे मुजफ्फरपुर ले आया .
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