मुजफ्फरपुर. भाई-भाई के बीच चला आ रहा विवाद कोर्ट तक पहुंचते ही बिल्डिंग तोड़ने का फैसला सुना दिया गया है. इसके बाद नगर आयुक्त ने मंगलवार से बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर बनाये गये भवन के हिस्से को तोड़ने के लिए तिथि तय कर दी. हाईकोर्ट में दायर की गयी रिट याचिका पर सुनवाई के बाद दिये गये फैसला के आलोक में मंगलवार से नगर निगम जूरन छपरा के रोड नंबर दो में बुलडोजर चलायेगा. बताया जाता है कि दो भाईयों के बीच विवाद था. विवाद इतना बढ़ गया कि एक भाई ने दूसरे भाई के हिस्से में बने बिल्डिंग को बायलॉज उल्लंघन कर बनाये जाने की शिकायत की. मामला कोर्ट तक पहुंचा. इसके बाद कोर्ट ने शिकायत को सही ठहराते हुए उल्लंघन कर बनाये गये बिल्डिंग के लगभग तीन फीट हिस्से को ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर तक तोड़ने का आदेश दिया है.
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