मुजफ्फरपुर.
दहेज हत्या के आरोपियों के रिश्तेदाराें की जगह कचहरी के जमानतदाराें काे काेर्ट में खड़ा कर जमानत लेने के मामले में शुक्रवार काे एसीजेएम-4 पश्चिमी के काेर्ट में सुनवाई हुई. मृतका के पिता की अधिवक्ता पूजा पांडेय की ओर से 19 दिसंबर काे जमानत रद्द करने के लिए अर्जी दी थी. जिसपर सुनवाई करते हुए काेर्ट ने जमानत लिये तीनाें काे नाेटिस, सम्मन जारी करने का आदेश दिया है. अधिवक्ता ने बताया कि आठ जनवरी काे श्वसुर माे महबूब, सास नजमुन निशा, भैंसुर माे कादिर काे काेर्ट में हाजिर हाेना है. मृतका के पिता माे नजिर सरैया थाना के गिंजास नया टाेला निवासी हैं. उन्हाेंने सरैया थाना में एफआइआर दर्ज करायी थी, जिसमें गिंजास कसवा निवासी पति माे गुलाम फरीद, सास, ससुर, भैंसुर सहित पांच काे आरोपी बनाया था. इन सभी पर विवाहिता काे आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया था.पुलिस काे दी जानकारी में बताया कि उन्हाेंने अपनी बेटी गुलअफसरा खातून की शादी 2019 में 16 मार्च काे की थी. करीब नकद दाे लाख रुपए सहित चार लाख के सामान, जेवरात दिए थे. शादी के बाद चार पहिया वाहन नहीं मिलने पर उनकी बेटी काे शारीरिक और मानसिक रुप से प्रताड़ित किया जाता था. दामाद ने उनकी बेटी काे गाली गलाैज करते हुए अश्लील फाेटाे, वीडियाे बनाकर वायरल कर दिया था. जिसके कारण उनकी बेटी ने इस साल सात फरवरी काे आत्महत्या कर ली थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है