26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

जमीन मालिक को कोर्ट ने मुआवजा देने का दिया आदेश

जमीन मालिक को कोर्ट ने मुआवजा देने का दिया आदेश

मुजफ्फरपुर. मीनापुर प्रखंड के अंतर्गत खोखरा चौक से हरदेवपट्टी तक करीब चार वर्ष पहले संपर्क पथ का निर्माण किया गया. इसमें एक भू-धारी को ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से मुआवजाका भुगतान नहीं किया था. भू-धारी राजनारायण साह ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. पिछले माह कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश पारित करते हुए चार माह के अंदर मुआवजा देने का आदेश दिया है.

रैयत ने उक्त आदेश की कापी अपर समाहर्ता को उपलब्ध करायी है. यहां से मामला भू-अर्जन कार्यालय तक और फिर समाहर्ता तक पहुंचा. अब भुगतान के संबंध की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट लेकर ग्रामीण कार्य विभाग, चकिया के कार्यपालक अभियंता को समाहर्ता के समक्ष उपस्थित होने को नोटिस भेजा गया है. उन्हें उस समय भुगतान, निर्माण कार्य व भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी कागजात लेकर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है, ताकि इसका अवलोकन करते हुए आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें