पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के अग्रिम जमानत पर हुई सुनवाई
पीड़िता को अपना पक्ष रखने के लिये कोर्ट ने नोटिस भेजने का दिया आदेश .
संवाददाता,मुजफ्फरपुर
नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण मामले में फंसे पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत पर बुधवार को सुनवाई हुई. विशेष पॉक्सो कोर्ट -2 ने सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पीड़िता को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 17 अगस्त की अगली तिथि निर्धारित की है. पूर्व मंत्री ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पांच अगस्त को अग्रिम जमानत जिला जज की अदालत मे दाखिल कराया था. जिस पर जिला जज ने सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन को सुनवाई के लिए विशेष पॉक्सो कोर्ट -2 में भेजा था नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण मामले में फंसे पूर्व मंत्री वृषिण पटेल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पांच अगस्त को अग्रिम जमानत की अर्जी जिला जज की अदालत में दाखिल करायी है. जिस पर जिला जज ने सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन को सुनवाई के लिए विशेष पॉक्सो कोर्ट दो में भेजा है. बता दें कि वृषिण पटेल के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट ने वारंट जारी किया था. कुढ़नी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने पूर्व मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कराया था. केस दर्ज होने के बाद कोर्ट में हाजिर नहीं होने के बाद वारंट जारी किया गया था. विशेष पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए वृषिण पटेल को हाजिर होने के लिए सम्मन जारी करते हुए सुनवाई शुरू कर दी थी. सम्मन के बाद भी हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने वारंट जारी किया था. बता दें कि पूर्व मंत्री के खिलाफ धारा- 323, 341, 354B, 3070, 420, 376, 504 और पॉक्सो की धारा 4, 6 के तहत में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
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