डीइओ समेत चार पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, हाजिर होने का आदेश
डीइओ समेत चार पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, हाजिर होने का आदेश
. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पश्चिमी सुमित कुमार ने दिया आदेश
संवाददाता, मुजफ्फरपुरमारपीट व अपमानित करने के मामले में दर्ज परिवाद पर न्यायिक दंडाधिकारी पश्चिमी सुमित कुमार की कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह, तत्कालीन सांख्यिकी पर्यवेक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय राजेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन लेखा सहायक सह डाटा इंट्री ऑपरेटर कुढ़नी संतोष कुमार एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के गाड़ी के चालक राजेन्द्र पासवान के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला सही पाते हुए भादवि की धारा-324 एवं 504 में संज्ञान लेते हुए सभी को 11 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. कुढ़नी थाना क्षेत्र के उत्क्रमित विद्यालय करमचंद बलडा के प्रधानाध्यापक राकेश कुमार ने दो अप्रैल, 2024 को एसीजेएम -1 पश्चिमी की अदालत में जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत चार एवं अज्ञात के विरुद्ध परिवाद दर्ज कराया था. इसमें आरोप लगाया था कि 4 मार्च 2024 को दिन करीब 10:30 बजे आरोपी लेखा सहायक सह डाटा इंट्री ऑपरेटर संतोष कुमार विद्यालय में आकर कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आपके विद्यालय से पचास हजार रुपया मांगा है. जब मैं रिश्वत की राशि देने से इनकार किया तो आरोपी संतोष कुमार बोले कि आप रुपया नही देंगे तो आपके विद्यालय में जांच के बहाने डीइओ साहब आयेंगे और आपको नौकरी से बर्खास्त कर देंगे. आरोपी संतोष कुमार के कहने पर चार मार्च 2024 को सभी आरोपी आये और मुझ पर लाठी रॉड से हमला बोल दिया, जिससे मैं बुरी तरह घायल हो गया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है