मुजफ्फरपुर. 21 साल पुराने हत्या मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे -5 आलोक कुमार पाण्डेय ने दोषी पाते हुए मीनापुर थाना क्षेत्र के नंदना निवासी टुन्ना शाही उर्फ मनोज शाही को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. पहले इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक -2 में शुरु हुई. 21 जनवरी 2019 को आरोपित टुन्ना शाही उर्फ मनोज शाही समेत 11 आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया था. लेकिन कोर्ट से ही टुन्ना शाही फरार हो गया. जिसके बाद कोर्ट ने मीनापुर थाना क्षेत्र के नंदना निवासी बाकी बचे 10 आरोपी में से नंद किशोर शाही, चंद्र किशोर शाही, अवध किशोर शाही, राजेश शाही, राजीव शाही, पिंकू शाही, शिव चंद्र शाही, कमोद शाही, कलाधर शाही सुंदर भगवान शाही को साक्ष्य के अभाव में रिहा करते हुए टुन्ना शाही उर्फ मनोज शाही के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया. मीनापुर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद टुन्ना शाही 21 फरवरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. यह था मामला वर्ष 2003 में मीनापुर थाना क्षेत्र के नंदना गांव में हुए भूमि विवाद में भोला राय की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी . हत्या के बाद मृतक के चाचा नंदना निवासी शिक्षक बालेश्वर राय के बयान पर मीनापुर पुलिस ने मृतक के ग्रामीण दिलीप शाही, टुन्ना शाही व अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया था. पुलिस को दिये बयान में बालेश्वर राय ने बताया था कि मैं सरकारी स्कूल मध्य विद्यालय चहुंटा में शिक्षक हूं . जन्माष्टमी के अवसर पर मैं घर आया था . गांव में बाढ़ का पानी चढ़ा था . मवेशी बांधने में कठिनाई हो रही थी . मेरे बड़े भाई बैजू राय ने केवाला द्वारा 2002 में एक जमीन खरीद किया था. जो ऊंचा था. जिसपर गांव के लोग मवेशी बांधते थे. वहां भी बाढ़ का पानी चढ गया .20 अगस्त 2003 को 4 बजे दिन में मेरा भतीजा भाई एवं अन्य ग्रामीण वहां बैठे थे. उसी समय हाथ में राइफल व नलकटुआ लिये मेरे ग्रमीण मुकेश शाही, अनिरूद्ध शाही आये और वहां तिरपाल तानने से मना करने लगे. इसी बात को लेकर मेरे भाई भोला राय और अन्य लोगों से कहा सुनी होने लगी. इसी बीच आरोपी दिलीप शाही गाली देते हुए बोला कि इन सब को गोली मारो. इतना ही कहते टुन्ना शाही उर्फ मनोज शाही अपने हाथ में लिए देशी राइफल से गोली चलाया, जो मेरे भतीजे भोला राय को लगी और वहीं वह दम तोड़ दिया .
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