20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सीजेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार कुख्यात शूटर गोविंद पर डीएम ने दी अभियोजन की स्वीकृति

सीजेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार कुख्यात शूटर गोविंद पर डीएम ने दी अभियोजन की स्वीकृति

-ग्रामीण एसपी ने 20 दिसंबर से पहले चार्जशीट करने का दिया आदेश

मुजफ्फरपुर.

मुशहरी थाना क्षेत्र से चेक रिपब्लिक निर्मित ऑटोमैटिक सीजेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार कुख्यात शूटर गोविंद व कार चालक नीतीश कुमार पर अभियोजन चलाने की डीएम सुब्रत कुमार सेन ने स्वीकृति दे दी है. मुशहरी थाने की पुलिस ने डीएम कार्यालय से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर ली है. इसके साथ ही ग्रामीण एसपी विद्या सागर ने मुशहरी पुलिस को दोनों आरोपितों पर 20 दिसंबर से पहले विदेशी प्रतिबंधित हथियार रखने की धारा में चार्जशीट दायर करने का आदेश दिया है.

विदेशी प्रतिबंधित हथियार जब्ती मामले में जेल भेजे गए आरोपित पर 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर करने का प्रावधान है. 25 अक्टूबर को गोविंद और नीतीश गिरफ्तार हुआ था. प्रावधान के लिए अनुसार 25 दिसंबर तक पुलिस चार्जशीट दायर नहीं करती है तो आरोपितों को लाभ मिलेगा और उन्हें जमानत मिल सकती है.

मुशहरी पुलिस ने घेर कर गोविंद को किया था गिरफ्तार

बता दें कि मुशहरी थाने की पुलिस ने 25 अक्टूबर को मनियारी थाना के सिलौत गजपति निवासी शूटर गोविंद शर्मा व शिवहर के तरियानी थाना के जगदीशपुर कोठिया निवासी कार चालक नीतीश कुमार को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के समय गोविंद कार से अपने गांव से पटना स्थित अपने फ्लैट लौट रहा था. इसी दौरान मुशहरी पुलिस को गोविंद का लोकेशन मिला. द्वारिकानगर पावर सब स्टेशन के पास उसे घेरने के लिए वाहन जांच शुरू की गयी. जैसे ही गोविंद वहां पहुंचा मुशहरी पुलिस ने उसे घेर लिया. कार की तलाशी ली गई. इसमें गोविंद के पास से सीजेड 75 पिस्टल और उसके बैग से काफी संख्या में गोलियां मिलीं. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. मामले में दोनों आरोपितों की निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें