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इंटरनेशनल ड्रग्स तस्कर शेख शाहीन के नेटवर्क को खंगाल रही डीआरआइ

इंटरनेशनल तस्कर शेख शाहिन उर्फ साहिन शमसुद्दीन शेख ने 42 करोड़ की कोकीन की खेप दिल्ली तक ले जाने के लिए पश्चिम बंगाल में 30 हजार रुपये में कार भाड़े पर लिया था.

संवाददाता, मुजफ्फरपुर

इंटरनेशनल तस्कर शेख शाहिन उर्फ साहिन शमसुद्दीन शेख ने 42 करोड़ की कोकीन की खेप दिल्ली तक ले जाने के लिए पश्चिम बंगाल में 30 हजार रुपये में कार भाड़े पर लिया था. कार मालिक दार्जिलिंग प्रधान नगर के रहने वाले तपश राय को भारे का किराया भी पहले ही दे दिया था. रेड के दौरान डीआरआइ ने मैठी टोल प्लाजा से कार के मालिक तपस राय व उसके साथ विनय भूषण को भी हिरासत में लिया था. हालांकि, उनसे लंबी पूछताछ करने व उनके मोबाइल की जांच करने के बाद छोड़ दिया गया था. इधर, पुणे के रहने वाले इंटरनेशनल तस्कर शेख शाहीन के नेटवर्क को डीआरआइ खंगाल रही है. कई टीम देश के अलग- अलग राज्यों में उसके नेटवर्क से जुड़े तस्करों को चिन्हित किया जा रहा है. साथ ही उसके विदेशी कनेक्शन के बारे में भी डीआरआइ गोपनीय तरीके से जानकारी जुटा रही है.

डीआरआइ ने 42 करोड़ की कोकीन बरामदगी को लेकर जो केस रजिस्टर किया है इसमें बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि भूटान, सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर के रास्ते थाईलैंड से दिल्ली भारी मात्रा में कोकीन ले जायी जा रही है. सूचना के आलोक में मुजफ्फरपुर राजस्व खुफिया निदेशालय ने कार्रवाई करते हुए 13 नवंबर की दोपहर ढाई बजे मैठी टोल प्लाजा के पास एक कार को रोका. उसमें बैठे व्यक्ति ने अपना परिचय शेख साहिन उर्फ साहिन समसुद्दीन शेख के रूप में अपना परिचय दिया. घर महाराष्ट्र के पुणे जिला के लोनावाला थाना के तुंगरली पीओ कैवल्यधाम मराठी शाला संख्या 09 के पास फ्लैट संख्या 202 बताया. मौके पर प्रारंभिक जांच में शेख साहिन उर्फ साहिन समसुद्दीन शेख ने स्वीकार किया है कि वह अपने ट्रॉली बैग में कोकीन ले जा रहा है. सुरक्षा कारणों से उक्त वाहनों को पकड़े गए व्यक्तियों और दोनों गवाहों की सहमति से विस्तृत जांच और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं के लिए डीआरआइ कार्यालय लाया. वहां कार और सामान की विस्तृत जांच में, ट्रॉली बैग के ऊपरी और निचले हिस्से से कोकीन होने का संदेहास्पद पदार्थ बरामद किया गया, जो प्लास्टिक में पैक थे. कोकीन के पैकेटों का सकल वजन और शुद्ध वजन क्रमशः 4.450 किलोग्राम और 4.20 किलोग्राम पाया गया. बरामद पदार्थ कोकीन माना जा रहा है, जिसकी कीमत 42 करोड़ रुपये है. जिसे एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 43(ए) के तहत जब्त किया गया और इसकी जब्ती सूची तैयार की गयी है. तस्कर ने अपने बयान में अपने अपराध को स्वीकार किया और जब्त कोकीन को पैसे के लालच में जानबूझकर अपने पास रखने, ले जाने की जानकारी दी. उसने दिल्ली जाने के लिए 30 हजार रुपये देकर तपश राय से WB74BT3834 नंबर की कार किराये पर ली थी.

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