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जमादार व हवलदार को कुचलने के मामले में चालक व उप चालक को सजा

जमादार व हवलदार को कुचलने के मामले में चालक व उप चालक को सजा

-जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह ने सुनायी सजा .

मुजफ्फरपुर.

गैर इरादतन हत्या मामले की सुनवाई कर रहे जिला अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम प्रवीण कुमार सिंह ने दोषी पाते हुए सरैया थाना क्षेत्र के बहिलवारा लक्ष्मीपुर निवासी विक्कू कुमार को भादवि की धारा 304 पार्ट दो में दस साल की सजा और 10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. वहीं कांटी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर निवासी राज कुमार उप चालक को पांच साल एवं 10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. दोनाें आरोपित 26 मार्च 2023 से जेल में बंद है. सरैया पुलिस ने दोनों के विरुद्ध 25 मई 2023 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. एपीपी अंगद राय ने बताया कि इस मामले में सात लोगों की गवाही करायी गयी थी.

यह था मामला

सरैया थानाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह के बयान पर 26 मार्च, 2023 को मामला दर्ज किया गया था. इसमें बताया था कि 25 मार्च को सूचना मिली कि कटहा पुल के पास से एक कंटेनर पर टेंपू लोड है. एक चोर उस गाड़ी चोरी कर भाग रहा है.सूचना मिलते ही वाहन चेकिंग के दौरान रेवा पुल के पास चेकिंग एक गाड़ी आता दिखायी दिया. ट्रक चालक ने पुलिस से बचने के लिए जान मारने की नियत से पुलिसकर्मी एवं पुलिस वाहन को रौंदते हुए सड़क किनारे रेलिंग को तोड़ते हुए तेजी से मुजफ्फरपुर की तरफ भागा. इस घटना में जमादार विश्वनाथ सिंह एवं हवलदार महेश यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गये. इस घटना में उनका हथियार क्षतिग्रस्त हो गया है, साथ ही सरकारी वाहन टाटा सूमो गोल्ड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया.

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