-डीआरआइ टीम ने चालक को चार साल पहले गांजा के साथ पकड़ा था-29 नवंबर को दोषी को एनडीपीएस कोर्ट-2 में सुनवाई जायेगी सजा
मुजफ्फरपुर. द
रभंगा फोरलेन पर मैठी टोल प्लाजा के पास चार साल पहले 97.6 लाख रुपये के गांजा के साथ धराये पंजाब के बरनाला जिले के फरवाही गांव निवासी जगविंदर सिंह को बुधवार को एनडीपीएस कोर्ट-2 में दोषी करार दिया गया. विशेष न्यायाधीश नरेंद्र पाल सिंह ने 29 नवंबर को सजा के बिंदू पर सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है. डीआरआइ मुजफ्फरपुर के तत्कालीन आसूचना पदाधिकारी सुनील कुमार के नेतृत्व में टीम ने एक दिसंबर 2020 को 650 किलोग्राम गांजा के साथ जगविंदर सिंह को मैठी टोल पर पकड़ा था. सुनील ने केस में बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि विशाखापट्टनम के जंगल इलाके से गांजे की बड़ी खेप लेकर मध्यप्रदेश के नंबर वाला एक तेल टैंकर दरभंगा की ओर से मुजफ्फरपुर आ रहा है. इस इनपुट के आधार पर टीम बनायी गयी थी.जिसके बाद टीम ने मैठी टोल पर टैंकर को रोका. पूछताछ में जगविंदर सिंह ने कबूल किया था कि तेल टैंकर के तीसरे चैंबर में गांजा की खेप है. इसके बाद तेल टैंकर और जगविंदर सिंह को डीआरआइ कार्यालय लाकर जांच की गयी. यहां 190 पैकेट में 650 किलोग्राम गांजा मिला. जगविंदर ने डीआरआइ अधिकारी को बताया था कि उसे यह टैंकर उड़ीसा में सौंपा गया था. गाड़ी ऑनर ने मुजफ्फरपुर पहुंचाने के लिए कहा था. मोबाइल नंबर दिया गया था और बताया गया था कि इस पर संपर्क करने पर मुजफ्फरपुर में रिसीवर पहुंच जायेगा. जांच के बाद डीआरआइ ने जगविंदर पर चार्जशीट दायर की थी. जिसके आधार पर उसके खिलाफ ट्रायल चलाया गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है