Driving Licence, मुजफ्फरपुर. दूसरे राज्यों में परिवहन नियम के उल्लंघन पर जिले के दो दर्जन से अधिक लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया गया है. निलंबन की अवधि तीन माह से छह माह की है. दूसरे राज्यों से ऐसे मामलों में सबसे अधिक मामला बेंगलुरु का है. जिसमें कॉलेज में पढ़ाई कर रहे छात्र व प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे युवा शामिल है. इतना ही बेंगुलरू से लाइसेंस निलंबित को लेकर आने वाले मामले में एक बात और कॉमन है कि अधिकांश मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन का कारण शराब पीकर गाड़ी चलाने का है.
छह माह के लिए निलंबित हुआ था लाइसेंस
हाल ही में एक आइटी कंपनी में काम करने वाला 24 साल का नौजवान डीटीओ ऑफिस पहुंचा. जिसका लाइसेंस शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण छह माह के लिए निलंबित हुआ था. नौजवान को इस नियम के उल्लंघन को लेकर ट्रैफिक के कोर्ट में दस हजार रुपये का जुर्माना भी देना पड़ा था. इसके बाद बेंगलुरु के आरटीओ द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी को संबंधित नौजवान का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने और जब्त रखने के लिए पत्र लिखा गया था. जिसके बाद उस नौजवान का ड्राइविंग लाइसेंस जिला परिवहन कार्यालय में जमा था.
बहुत महंगी पड़ी ड्रिंक
युवक जब डीटीओ ऑफिस लाइसेंस लेने पहुंचा तो उसने बताया कि वीकएंड पर वह अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था, इस दौरान पार्टी की और ड्रिंक की थी. लेकिन उसे यह ड्रिंक बहुत महंगी पड़ी, उसके बाद अपनी बाइक व कार होते हुए भी वह छह माह तक ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होने के कारण गाड़ी नहीं चला सकता था. लाइसेंस देने के साथ युवक को कहा गया दोबारा यही गलती करने पर और अधिक समय के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होगा.
वहीं तीसरी बार गलती दोहराने पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस ही निरस्त कर दिया जायेगा. यह बात सुनकर युवक ने पदाधिकारी से कहा कि अब दोबारा ऐसी गलती की नौबत ही नहीं आयेगी. एडीटीओ राजू कुमार ने बताया कि दूसरे राज्यों से ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने में अधिकांश मामले बेंगलुरु शहर से आते है. लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अब सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, ऐसे में परिवहन नियम का पालन करे और ऐसी गलती दोबारा नहीं करे.
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