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लोकसभा चुनाव 2019 में वोट नहीं देने वाले मतदाताओं से करें व्यक्तिगत संपर्क, सीईओ ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के दिए निर्देश

बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग लगातार प्रयास कर रहा है. इसी कड़ी में सीइओ बिहार द्वारा समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.

Muzaffarpur News: लोकसभा चुनाव के दो चरण में मतदान प्रतिशत कम होने के बाद अगले पांच चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर निर्वाचन विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है. इस संबंध में सीइओ बिहार द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम के साथ समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है. जिसमें कहा गया कि वैसे मतदाता जिन्होंने 2019 में मतदान नहीं किया उनकी सूची तैयार करे. अगर वह उपस्थित नहीं है या बाहर है तो व्यक्तिगत कम्यूनिकेशन के आधार पर ऐसे मतदाताओं से संपर्क करे और उन्हें मतदान करने के लिए प्रेरित करे.

ऐसे में आवश्यक है कि एक प्रभावी संचार रणनीति बनाते हुए मतदाताओं के घर घर जाकर संपर्क करे. जिला स्तर पर जीविका दीदी, आंगनबाड़ी कर्मी, चौकीदार, टोला सेवक, तालमी मरकज, किसान सलाहकार, आवास सहायक, आशा दीदी, बीएलओ व अन्य स्थानीय कर्मी है जिन्हें दैनिक स्तर पर मतदाता से संपर्क की जिम्मेदारी दी जा सकती है.

मतदाता को मिलने वाली सुविधा का करे व्यापक प्रचार प्रसार

जिले के प्रमुख सार्वजनिक स्थल, चौक चौराहों हीट वेव और मतदान के दिन इससे बचाने वाली व्यवस्था आधारित विज्ञापन, न्यूनतम सुविधाओं पर आधारित विज्ञापन, मतदाता हेल्पलाइन 1950 की जानकारी दी जाये. 85 साल से अधिक, पीडब्ल्यूडी व गर्भवती महिला मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार करे.

मतदाताओं के लिए वोटर इनफार्मेशन स्लीप बहुत आवश्यक है, इसका शत प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करें, इसमें किसी प्रकार की शिकायत होने पर बीएलओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे. अपने स्तर से व्यक्तिगत रूप से दो प्रतिशत वितरण का रेंडम जांच हो. डाक विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए सभी मुद्रित ईपीक कार्ड का वितरण शीघ्र सुनिश्चित करे.

वोटर इनफार्मेशन स्लीप पहचान का वैकल्पिक दस्तावेज नहीं है, इस स्लीप के बाद उन्हें व्यक्तिगत पहचान के लिए आयोग द्वारा वैकल्पिक दस्तावेज की सूची जारी की गयी है. जिसका इस्तेमाल वह मतदान के लिए कर सकते है, इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराये.

मतदान के लिए ये हैं वैकल्पिक दस्तावेज  

आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय योजना अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, बैंक व डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर अंतर्गत आरजीआइ द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र-राज्य सरकार-लोक उपक्रम-पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मियों को जारी किये गये फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद-विधायक-विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आइडी (यूडीआइडी) कार्ड, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार.

मतदाता राज्य नियंत्रण कक्ष के नंबर पर कर सकते संपर्क

मतदाताओं को किसी तरह की समस्या आने पर वह राज्य नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर 0612 – 2217601, 2217602 पर संपर्क कर सकते है. राज्य नियंत्रण कक्ष के नंबर का व्यापक प्रचार कराये. आयोग द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी पीठासीन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान निर्देश दे कि मतदान अवधि की समाप्ति के पश्चात भी पंक्ति में लगे सभी मतदाताओं को मतदान करने का अवसर नहीं छूटे. पंक्ति में लगे अंतिम व्यक्ति को पर्ची देकर उनका मतदान सुनिश्चित कराये, इसमें किसी तरह की लापरवाही बाद में संज्ञान में आने पर गंभीरता से ली जायेगी.

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