पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर देनदारी से मिलेगी छूट

बिहार सरकार ने पुराने व खटारा वाहनों को स्क्रैप करने पर लंबित देनदारियों पर एकमुश्त छूट देने का फैसला किया है.

By Prabhat Khabar News Desk | September 19, 2024 9:22 PM
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वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर बिहार सरकार ने पुराने व खटारा वाहनों को स्क्रैप करने पर लंबित देनदारियों पर एकमुश्त छूट देने का फैसला किया है. सरकारी, निजी व व्यावसायिक वाहनों के लिए अलग-अलग छूट का प्रावधान है. 15 साल से पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर मोटरवाहन कर हरित कर निबंधन फिटनेस आदि की फीस व अर्थदंड में पूर्ण छूट मिलेगी. इस योजना का लाभ 31 मार्च 2026 तक लिया जा सकता है. परिवहन विभाग द्वारा 15 साल से अधिक आयु के स्क्रैप किये जाने वाले वाहनों पर पूर्व से लंबित देनदारियों में एकमुश्त छूट (ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट) की घोषणा की गयी. इस नियम के तहत सरकारी वाहनों को अर्थदंड में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है. इसके अलावा गैर परिवहन वाहन में मोटरवाहन कर, हरित कर, सड़क सुरक्षा उपकर व अर्थदंड में अलग अलग छूट प्रदान की है. इसमें गैर परिहवन वाहन टैक्स में 90 प्रतिशत व अर्थदंड में 100 प्रतिशत तक की छूट दी गयी है. वहीं परिवहन वाहन में कर में 90 प्रतिशत व अर्थदंड में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. इसके अलावा मोटरवाहन अधिनियम के तहत निबंधन, फिटनेस फीस व अतिरिक्त फीस में गैर परिवहन वाहन में फीस में 90 प्रतिशत और अतिरिक्त फीस में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है. वहीं परिवहन वाहन में फीस में 90 प्रतिशत व अतिरिक्त फीस में 100 प्रतिशत की छूट दी गयी है. इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी है जो 31 मार्च तक लागू रहेगी. इसके अतिरिक्त 15 साल से कम आयु वाले वाहनों में वाहनों के मॉडल के अनुसार एक दूसरी एक मुश्त छूट योजना करीब दस दिन पहले शुरू हुई थी जो परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर में अपडेट हो चुकी है. अब तक दो दर्जन से अधिक लोगों ने इस योजना का लाभ भी लिया है. वहीं कई वाहन मालिक व वाहन एजेंसी योजना का लाभ लेने को लेकर अपनी आगे की कार्रवाई में जुटे हुए है.

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