गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी व विधायक अल्पेश ठाकुर के खिलाफ बिहार में प्राथमिकी
मुजफ्फरपुर : कोर्ट परिवाद के आधार पर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाने में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी एवं गुजरात विधानसभा के सदस्य अल्पेश ठाकुर के विरुद्ध धारा 153, 295 और 504 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. साथ ही मामले में कांड संख्या 332 / 2020 दर्ज कर दारोगा जीएन पाठक को केस का आइओ बनाया गया है.
मुजफ्फरपुर : कोर्ट परिवाद के आधार पर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाने में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी एवं गुजरात विधानसभा के सदस्य अल्पेश ठाकुर के विरुद्ध धारा 153, 295 और 504 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. साथ ही मामले में कांड संख्या 332 / 2020 दर्ज कर दारोगा जीएन पाठक को केस का आइओ बनाया गया है.
जानकारी के मुताबिकि, अहियापुर थाना क्षेत्र के भिखनपुरा निवासी तमन्ना हाशमी ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी एवं विधायक अल्पेश ठाकुर को आरोपी बनाते हुए अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पश्चिमी गौरव कमल की अदालत में 11 अक्तूबर, 2018 को ही परिवाद दर्ज कराया था.
तमन्ना हाशमी ने आरोप लगाया था कि नौ अक्तूबर, 2018 को वह कांटी के दामोदरपुर में समाचार चैनल देख रहे थे. टीवी चैनल पर गुजरात के दामोदरपुर का कार्यक्रम दिखाया जा रहा था. उस कार्यक्रम में बिहार के लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा था. वहीं, बिहार के लोगों को जबरन गुजरात से भगाया जा रहा था. आरोपियों के इस बर्ताव से बिहार और बिहार के लोगों का अपमान हुआ है. इस तरह का समाचार देखने के बाद मुझे सदमा पहुंचा है.
मालूम हो कि अक्तूबर 2018 में गुजरात के साबरकांठा जिले में 14 माह की बच्ची से बलात्कार की घटना के बाद गैर-गुजरातियों पर कथित तौर पर हमला और मारपीट कर भगाया जा रहा था. घटना के बाद गुजरात में रहनेवाले बिहार और यूपी के लोगों ने पलायन शुरू कर दिया. हालांकि, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की थी. साथ ही कहा था कि जो कोई भी मामले में दोषी हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए. लेकिन, किसी अन्य लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए.
Posted By : Kaushal Kishor