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प्रमिला देवी हत्याकांड में 22 दिनों बाद हुई प्राथमिकी, तीन नामजद

प्रमिला देवी हत्याकांड में 22 दिनों बाद हुई प्राथमिकी, तीन नामजद

10 नवंबर को निकली थी घर से, 11 को चकिया हॉस्पिटल में मृत मिली थी महिला प्रतिनिधि, मोतीपुर बरुराज थाना क्षेत्र के महमदा बुधना टोला निवासी गुरुचरण राम की पत्नी प्रमिला देवी की मौत के मामले में हत्या की प्राथमिकी राजेपुर थाना में करीब 22 दिन बाद दर्ज कर ली गयी है. प्राथमिकी प्रमिला देवी के ससुर राजेंद्र राम द्वारा चकिया थाना को दिये गये बयान के आधार पर हुई है. मामले में ओपी क्षेत्र के गोलू पासवान, गोलू की मां और सहमलवा निवासी विक्रम भगत को आरोपी बनाया गया है. प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने महिला के परिजनों का बयान दर्ज किया है. इसमें ससुर राजेंद्र राम ने कहा है कि गोलू ने प्रमिला देवी से लोन उठावकर करीब चार लाख रुपये लिये थे. बाइक और ऑटो भी खरीदवाया था. वहीं राशि वापस करने के लिए गोलू पासवान ने प्रमिला देवी को अपने मित्र सहमलवा निवासी विक्रम भगत के घर पर बुलाया. आरोप है कि गोलू पासवान ने अपनी मां और दोस्त विक्रम भगत के साथ मिलकर पहले उसकी पिटाई की, फिर उसे जान से मारने की नीयत से जबरन जहर पिला दिया और चकिया के एक निजी हॉस्पिटल में छोड़कर फरार हो गया, जहां उसकी मौत हो गयी. ससुर ने आरोप लगाया कि रुपये हड़पने की नीयत से गोलू पासवान ने अपनी मां और विक्रम भगत के साथ मिलकर प्रमिला देवी की हत्या कर दी. जानकारी हो कि विगत 11 नवंबर को चकिया हॉस्पिटल में प्रमिला देवी की मौत हो गयी थी. डॉक्टरों ने जहर से मौत हो जाने की बात कही थी. 12 नवम्बर को चकिया पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया था और राजेंद्र राम का बयान दर्ज कर प्राथमिकी के लिए राजेपुर ओपी को भेज दिया था. ओपी प्रभारी राधेश्याम ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

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