केस का चार्ज नहीं सौंपने वाले 134 दारोगा व जमादार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

केस का चार्ज नहीं सौंपने वाले 134 दारोगा व जमादार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

By Prabhat Khabar News Desk | December 19, 2024 12:39 AM

-एसएसपी के आदेश पर सभी शहरी थानेदार ने की कार्रवाई- कई आइओ तबादले के 10 साल बाद भी नहीं सौंपे हैं चार्ज

– आठ थानों में 943 केस चार्ज सौंपने को लेकर पेंडिंग

मुजफ्फरपुर.

जिला से तबादले के बाद भी केस का चार्ज नहीं सौंपने वाले 134 दारोगा व जमादार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. एसएसपी राकेश कुमार के आदेश पर यह कार्रवाई की गयी है. इसमें नगर, अहियापुर, सदर, ब्रह्मपुरा, काजीमोहम्मदपुर, मिठनपुरा, बेला व सिकंदरपुर थाना शामिल है. कई आइओ ऐसे हैं जिनका जिला से 10 साल पहले तबादला हो गया लेकिन, उनके द्वारा केस का चार्ज नहीं सौंपे जाने के कारण केस पेंडिंग चल रहा है. इससे अनुसंधान प्रभावित होने के साथ- साथ पीड़ित को न्याय मिलने में देरी हो रही है. थानेदार के द्वारा पत्र व मोबाइल फोन के माध्यम से सूचना देकर केस का चार्ज सौंपने को लेकर कई बार सूचित किया गया. लेकिन, उनके द्वारा केस का चार्ज नहीं सौंपा गया. इस वजह से थाने में केस पेंडेंसी बढ़ती चली गयी है. शहर के आठों थाने में 943 केस आइओ के द्वारा चार्ज नहीं सौंपने के कारण लंबित चल रहा है. काजीमोहम्मदपुर थाने में दारोगा भुनेश्वर सिंह, फुलजेंस कंडोलना, सरोज कुमार, गोपाल पांडेय , राधाशरण पाठक, देवेंद्र प्रसाद, रामाधार सिंह, देवेंद्र प्रसाद, रामाधार सिंह, विश्वनाथ झा, दिनेश महतो, सुनील कुमार व विजय कुमार सिंह, अहियापुर थाने में दारोगा लुटावन राम, अमित कुमार, अतरुल इमाम समेत छह पुलिस पदाधिकारी, ब्रह्मपरा थाने में दारोगा विद्यानंद, राजेश्वर प्रसाद राय , प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव समेत 27 पुलिस पदाधिकारी , सदर थाने में 22 पुलिस पदाधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इनमें से कई पदाधिकारी रिटायर्ड हो चुके हैं. बताया जाता है एक फुलजेंस कंडोलना की हार्ट अटैक से दो साल पहले मौत होने की बात कही जा रही है.

जानकारी हो कि मासिक अपराध समीक्षा बैठक के दौरान एसएसपी राकेश कुमार ने तबादले के बाद भी केस का चार्ज नहीं सौंपने वाले पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ काफी नाराजगी जाहिर की थी. थानेदारों का कहना था कि चार्ज सौंपने के लिए उनको कई बार सूचित किया गया है, लेकिन वे चार्ज नहीं सौंप रहे हैं. इसके बाद एसएसपी ने सभी थानेदारों को आदेश दिया था कि 24 घंटे के अंदर में सभी आइओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें.

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