संवाददाता,मुजफ्फरपुर नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण मामले में फंसे पूर्व मंत्री वृषिण पटेल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 5 अगस्त को अग्रिम जमानत की अर्जी जिला जज की अदालत में दाखिल करायी है. जिस पर जिला जज ने सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन को सुनवाई के लिए विशेष पॉक्सो कोर्ट दो में भेजा हैं . बुधवार को इस मामले में सुनवाई होगी. वृषिण पटेल के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट ने वारंट जारी किया था. कुढ़नी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने पूर्व मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कराया था. केस दर्ज होने के बाद कोर्ट में हाजिर नहीं होने के बाद वारंट जारी किया गया था. विशेष पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए वृषिण पटेल को हाजिर होने के लिये सम्मन जारी करते हुए सुनवाई शुरू कर दी थी. सम्मन के बाद भी हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने वारंट जारी किया था. बता दें कि पूर्व मंत्री के खिलाफ धारा- 323, 341, 354B, 3070, 420, 376, 504 और पॉक्सो की धारा 4, 6 के तहत में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही है. यह था मामला पीड़िता की अधिवक्ता ऋचा स्मृति सिंह ने बताया ने कोर्ट में जो शिकायत दायर की गयी है, उसमें बताया गया है कि पूर्व मंत्री पीड़िता के गांव जनसभा करने गये थे. जहां कई अन्य लड़कियों के साथ पीड़िता जाकर उनसे मिली थी. उसने पूर्व मंत्री से कहा कि आप लोग सिर्फ चुनावी वादा करते हैं , कोई रोजगार नहीं देते हैं. तब पूर्व मंत्री ने कहा कि कागज पर अपना मोबाइल नंबर, नाम, पता लिख कर दो और पटना आकर हमसे मिलो. पीड़िता ने नाम पता और नंबर लिखकर अभियुक्त को दे दिया. इसके बाद वह वापस घर लौट गयी. पटना में आकर मिलने को कहा गया था. फोन कर पटना के बोरिंग रोड पीड़िता पहुंची तो सड़क किनारे पहले से ही गाड़ी लगी थी. पूर्व मंत्री ने कहा कि गाड़ी लगी है, उसमें बैठ जाओ. पीड़िता जब उस गाड़ी में बैठी तो वह एक बड़े अपार्टमेंट के पास जाकर रुकी और पीड़िता को ऊपर ले जाया गया. जहां हवस का शिकार बनाया गया. उसके बाद से लगातार शारीरिक शोषण करने लगे और जब भी वह विरोध की तो अभियुक्त ब्लैकमेल करने लगते थे और अश्लील वीडियो क्लिप भी दिखाया. अभियुक्त ने धमकी देते हुए कहा कि उसकी बात नहीं मानने पर वीडियो वायरल कर दिया जाएगा. जिसके बाद पीड़िता ने कोर्ट के समक्ष वीडियो क्लिप और एक व्यक्ति से अभियुक्त का कॉल रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के तौर पर पेश कर दिया. इसके बाद इस मामले में अब कोर्ट ने संज्ञान लिया है.
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