-पूर्व मंत्री को पहले ही हाईकोर्ट से मिल चुकी थी अग्रिम जमानत
संवाददाता, मुजफ्फरपुरकिशोरी से दुष्कर्म करने के आरोप में घिरे पूर्व मंत्री वृषिण पटेल ने सोमवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट में आत्मसमर्पण किया. हाईकोर्ट से पूर्व में ही उन्हें अग्रिम जमानत मिल चुकी है. इसी आधार पर विशेष पॉक्सो कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई अब मामले में आगे की सुनवाई होगी और वृषिण पटेल की ओर से न्यायालय में आरोप के खिलाफ अपना पक्ष रखा जायेगा. मामले में 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई की तिथि तय है।.
अधिवक्ता ऋचा स्मृति सिंह ने बताया कि आरोपी पूर्व मंत्री ने पीड़िता के गांव जनसभा किया था. पीड़िता समेत कई लड़कियां उनसे मिली थी. पीड़िता ने पूर्व मंत्री से कहा कि सिर्फ चुनावी वादा करते हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिलता है. तब पूर्व मंत्री ने उसका मोबाइल नंबर और नाम-पते के साथ पूरा ब्योरा लिया. बोला पटना आकर मिलो. कुछ दिनों बाद पीड़िता को पूर्व मंत्री का कॉल आया और उसे पटना में बोरिंग रोड बुलाया. वह बोरिंग रोड पहुंचकर कॉल की तो पूर्व मंत्री ने उसे लाने के लिए गाड़ी भेजी. उसे गाड़ी से एक अपार्टमेंट ले जाया गया. आरोप है कि पूर्व मंत्री ने अपार्टमेंट में उसे हवस का शिकार बनाया. उसका वीडियो बनाकर किशोरोी को लगातार ब्लैकमेल किया जाने लगा. अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही थी. पीड़िता ने परिवाद के साथ कोर्ट में वीडियो क्लिप और आरोपित का कॉल रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के तौर पर पेश कर दिया है. इसके बाद इस मामले में अब कोर्ट ने संज्ञान लिया और पूर्व मंत्री को सम्मन जारी किया था. सम्मन पर हाजिर नहीं हुए तो वारंट जारी किया गया. इस बीच पूर्व मंत्री ने निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक अग्रिम जमानत का प्रयास किया. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब कोर्ट में सरेंडर कर नियमित जमानत ली है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है