वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
डीएफओ भरत चिंता पल्ली ने बताया कि 26 पक्षी को आजाद किया गया है. एक पक्षी के पैर में चोट लगी थी. इलाज के बाद उसे भी आजाद कर दिया जायेगा. कहा कि इनकी बिक्री करना भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार प्रतिबंधित है. इसमें कड़े दंड का भी प्रावधान है. बताया कि ऐसे पक्षी व अन्य जो जानवर प्रतिबंधित है, उनकी बिक्री अगर कोई करता है तो इसकी जानकारी मिलने पर छापेमारी कर उन्हें भी आजाद किया जायेगा. कहा कि, शहर में खुलेआम फेरी लगाकर बिक्री करने वाले बहेलिए से पक्षियों को मुक्त कराना है. इससे कड़ा संदेश जाएगा. वहीं बहेलियों को ट्रेनिंग देकर पशु-पक्षियों के संरक्षण के काम से जोड़ा भी जायेगा, तभी इनके शिकार व व्यापार पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी. बहेलिये पक्षियों के आचार-व्यवहार के अच्छे जानकार होते हैं. बस उनकी समझ और ऊर्जा का सकारात्मक दिशा में करने की जरूरत है.
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