: सीबीआइ को 10 जनवरी तक प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करने का था निर्देश संवाददाता, मुजफ्फरपुर शहर की चर्चित एमबीए छात्रा यशी सिंह अपहरण कांड में 17 जनवरी को हाइकोर्ट में केस की सुनवाई होगी. सीबीआइ की ओर से इस दौरान अब तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी दी जायेगी. हाइकोर्ट में वादी पक्ष के अधिवक्ता अरविंद कुमार ने बताया कि कोर्ट ने 10 जनवरी तक सीबीआइ को प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया था. सीबीआइ को सीलबंद प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करना था. जिस पर 17 जनवरी को सुनवाई की जायेगी. सीबीआइ की अब तक की जांच में यशी सिंह के बारे में ठोस सुराग नहीं मिल पाया है. सीबीआइ की टीम लगातार शहर में कैंप कर रही है. जिला पुलिस व सीआइडी की ओर से किये गये अनुसंधान में कहां चूक हुई, उन सभी बिंदुओं पर सीबीआइ साक्ष्य इकट्ठा कर रही है. जल्द ही सीबीआइ केस की पहली आइओ से भी घटना को लेकर की गयी अनुसंधान के बारे में जानकारी ले सकती है. जानकारी हो कि सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर चौक से 12 दिसंबर 2022 को एमबीए की छात्रा यशी सिंह गायब हो गयी थी. मामले में उसके नाना राम प्रसाद राय के बयान पर अपहरण की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी दर्ज होने के एक साल बाद भी पुलिस यशी सिंह को नहीं खोज पायी. यशी सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव करके हैंडल करने के मामले में पुलिस दो महिलाओं को गिरफ्तार करके जेल भेजी थी. इसके अलावा एक संदिग्ध को थाने पर लाकर पूछताछ की थी. इसके बाद भी यशी का कुछ सुराग नहीं मिला तो उसके परिजनों ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस बीच जिला पुलिस से यह केस को सीआइडी को ट्रांसफर कर दिया गया. पहले जिला पुलिस की ओर से यशी सिंह की बरामदगी में सहयोग करने वाले या इसकी सूचना देने वाले के लिए 50 हजार इनाम घोषित किया था. लेकिन, अब उसको बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया गया है. सीआइडी भी डेढ़ साल की जांच के बाद जब एशी सिंह को नहीं खोज पायी तो केस को सीबीआइ को ट्रांसफर कर दिया गया.
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