मुजफ्फरपुर.
रेलवे में नौकरी केनाम पर ठगी के मास्टर माइंड सचिंद्र शर्मा उर्फ दादा उर्फ गुरुजी पर संज्ञान के बिंदु पर न्यायालय में सोमवार को सुनवाई की गयी. केस फाइल को अभिलेख पर रखा गया है. अब अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी. इसके लिए न्यायिक दंडाधिकारी ने तिथि निर्धारित की है.बेला थाने में सचिंद्र शर्मा के खिलाफ अहियापुर बाजार समिति के समीप के मोहन कुमार और बेला बड़ चौक निवासी सौरभ कुमार ने एफआइआर दर्ज करायी थी. दोनों से नौकरी के नाम पर 16 लाख रुपये की ठगी की गयी थी. बेला थाने की पुलिस ने सचिंद्र को बीते नौ सितंबर को गिरफ्तार किया था. सचिंद्र के अलावा उसके करीबी बोकारो के सेक्टर 12 थाना के 61 डी आदर्श कॉपरेटिव कॉलोनी निवासी अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया था. दोनों जेल में बंद है और पुलिस ने दोनों पर चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है