दहेज हत्या में पति को 10 साल की सजा

Husband sentenced to 10 years in dowry murder

By Prabhat Khabar News Desk | May 27, 2024 9:33 PM

: सदर थाना क्षेत्र के परमानंदपुर का मामला :: सात साल पहले हुई थी शादी संवाददाता, मुजफ्फरपुर दहेज हत्या मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे -8 प्रवीण कुमार सिंह ने दोषी पाते हुए सदर थाना क्षेत्र के परमानंदपुर निवासी पंकज पासवान को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. कोर्ट ने भादवि की धारा – 304(बी) में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 201 में तीन वर्ष की कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. पंकज पासवान सहित अन्य लोगों के विरुद्ध आठ अगस्त 2018 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया था. एपीपी अंगद राय ने बताया कि इस मामले में कुल सात गवाहों की गवाही करायी गयी थी, जिसमें पति पंकज पासवान को दोषी पाते हुए कोर्ट ने सजा सुनायी है. वहीं पंकज के मामा व उसके परिवार वालों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है. सात साल पहले हुई थी हत्या दोषी दहेज लोभी पति व ससुराल वालों ने मिलकर नीतू कुमारी की हत्या वर्ष 2017 में कर दी थी. नीतू कुमारी की मां जितनी देवी के बयान पर सदर पुलिस ने 10 जुलाई 2017 को मृतका के पति व सदर थाना क्षेत्र के परमानंदपुर निवासी पंकज पासवान, उसकी मां रीता देवी, ननद सविता कुमारी, अजय पासवान, रेखा देवी एवं मनियारी थाना क्षेत्र माधोपुर पुरवारी टोला निवासी पंकज के मामा राज कुमार के विरुद्ध मामला दर्ज किया था. सदर पुलिस को बताया था कि मेरे पति मुंबई में रहकर पलदारी का काम करते हैं. नीतू कुमारी की शादी 22 मई 2015 को सदर थाना क्षेत्र के परमानंदपुर दुबे टोला निवासी पंकज पासवान से हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद से ही मेरे दामाद पंकज पासवान एवं उनके परिवार वाले दहेज में एक लाख रुपये नगद, फ्रीज, टीवी की मांग करने लगे. इस बीच मेरी पुत्री को एक बच्चा भी हुआ. नौ जुलाई 2017 को सूचना मिली कि पुत्री को दामाद व ससुराल वालों ने मिलकर 15 दिन पहले हत्या कर दी है. साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसके शव को गायब कर दिया है.

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