गांजा तस्करी में चालक व खलासी को 15 वर्ष की सजा

15-15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं डेढ़- डेढ़ लाख रुपये अर्थ दंड की सजा

By Prabhat Khabar News Desk | August 29, 2024 9:49 PM

मुजफ्फरपुर. गांजा तस्करी के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष एनटीपीसी कोर्ट 2 के जज नरेन्द्र पाल सिंह ने पश्चिम बंगाल चौबीस परगना के तारा भेड़िया निवासी ट्रक ड्राइवर राजू मंडल व त्रिपुरा के तेलियामारा निवासी खलासी जितेन्द्र चकमा उर्फ अगुनिया देव वर्मा को दोषी पाते हुए 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं डेढ़- डेढ़ लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. डीआरआइ पटना ने गुप्त सूचना के आधार पर मनियारी टॉल प्लाजा के पास बरौनी से आ रहे ट्रक से 854 किलो 250 ग्राम गांजा बरामद किया था. उस गांजा को ट्रक के तहखाने में छुपाकर लाया जा रहा था. मौके से उक्त ट्रक के ड्राइवर राजू मंडल व खलासी जितेंद्र चकमा उर्फ गुनिया देव वर्मा को गिरफ्तार किया गया था.

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