मुजफ्फरपुर. चुनाव में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों का पंपलेट और पोस्टर छापने की सूचना प्रिटिंग प्रेस को चुनावी कोषांग को देनी होगी. इसके लिये निर्धारित फॉर्मेट तैयार किया गया है. जिसमें प्रचार सामग्री का विवरण देना होगा. व्यय कोषांग ने इस संबंध में सभी प्रिटिंग प्रेसों को यह निर्देश जारी किया है. पहले होटल और विवाह भवन को राजनीति पार्टियों और प्रत्याशियों के ठहरने और कार्यक्रम की सूचना देने के लिये कहा गया था. अब प्रिटिंग प्रेस को इसका निर्देश जारी किया गया है. व्यय कोषांग राजनीतिक पार्टियों की ओर से दी जाने वाली खर्चे की सूची के साथ प्रिंटिंग प्रेस की ओर से मिली जानकारी का मिलान करेगी. व्यय कोषांग के नोडल प्रभारी जाकिर अली अंसारी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मुजफ्फरपुर में पड़ने वाले वैशाली संसदीय क्षेत्रों और मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र के लिये यह निर्देश जारी किया गया है. सूचना के बाद से सभी विवाह भवन, होटल और प्रिंटिंग प्रेस को नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.
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प्रत्याशियों का पंपलेट और पोस्टर छापने की देनी होगी सूचना
प्रत्याशियों का पंपलेट और पोस्टर छापने की देनी होगी सूचना
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