गांजा तस्करी में ट्रक मालिक व चालक दोषी करार

विशेष एनडीपीएस कोर्ट नंबर -1 के जज ने दिया दोषी करार

By Prabhat Khabar News Desk | September 11, 2024 12:03 AM

मुजफ्फरपुर.

गांजा की तस्करी के मामले की सुनवाई विशेष एनडीपीएस कोर्ट नंबर -1 के न्यायाधीश अमित सिंह ने की. ट्रक मालिक, कोलकाता के टैगोर पार्क निवासी मनोज कुमार व चालक मधुबनी के लौकाही थाना क्षेत्र के हरभंगा निवासी इंद्रजीत कुमार को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तिथि तय की है. बता दें कि 14 जुलाई, 2021 को डीआरआइ पटना व मुजफ्फरपुर की टीम गांजा की बड़ी खेप पकड़ी थी. जिसके बाद डीआरआइ पदाधिकारी सत्येन्द्र सत्यार्थी के बयान पर मामला दर्ज हुआ था. उन्होंने कहा था कि गुप्त सूचना मिली कि गांजा की खेप विशाखापट्टनम से भागलपुर बरौनी के रास्ते मुजफ्फरपुर लाया जा रहा है. मनियारी टोल प्लाजा के पास ट्रक को रोक कर जब जांच की गयी तो चावल के बोरे के बीच छिपाकर रखा 99 पैकेट गांजा जब्त किया गया.

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