-राजस्थान में रेलवे में नौकरी के नाम पर सैकड़ों से कर चुका है ठगी
संवाददाता, मुजफ्फरपुर
कोर्ट रेलवे कॉलोनी पुलिस द्वारा दाखिल प्रोडक्शन वारंट पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विनय कुमार ने सुनवाई करते हुए सचिंदर शर्मा उर्फ गुरू जी को प्रोडक्शन वारंट पर ले जाने की अनुमति दे दी. यह भी आदेश दिया है कि कोर्ट में पेशी करा 23 दिसम्बर को इस न्यायालय के समक्ष पेश करें .रेलवे में नौकरी के नाम ठगी का मास्टर माइंड सचिंद्र शर्मा उर्फ गुरुजी राजस्थान में 2009 से ही रैकेट चला रहा था.राजस्थान में उसने सैकड़ों बेरोजगारों से करोड़ों रुपये की ठगी कर चुका है.लंबे समय से राजस्थान पुलिस गुरुजी की तलाश में थी.मुजफ्फरपुर में गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद मास्टर माइंड का प्रोडक्शन वारंट लेकर शनिवार को राजस्थान के कोटा रेलवे कॉलोनी की पुलिस जेल पहुंची.जेल अधीक्षक ने सचिंद्र शर्मा को कोटा में एसीजऐम-1 के कोर्ट में पेश करने की अनुमति न्यायिक दंडाधिकारी विनय कुमार से मांगी थी.प्रोडक्शन वारंट लेकर आए राजस्थान पुलिस के सहायक इंस्पेक्टर राजहंस सिंह ने बताया कि कोटा रेलवे कॉलोनी थाना में सचिंद्र शर्मा उर्फ गुरुजी पर 2009 में केस दर्ज हुआ था.इसमें पांच बेरोजगारों ने नौकरी के नाम पर ठगी, फर्जी ज्वाइंनिंग लेटर देने और फर्जी टेंनिंग सेंटर पर प्रशिक्षण दिलाने आदि का आरोप लगाते हुए एफआइआर दर्ज करायी थी. बता दें कि बेला थाने में सचिंद्र शर्मा के खिलाफ अहियापुर बाजार समिति के समीप के मोहन कुमार और बेला बड़ चौक निवासी सौरभ कुमार ने उसके खिलाफ बेला थाना में एफआइआर दर्ज करायी थी.
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