अभिमन्यु चौहान के पिस्टल का लाइसेंस निलंबित, शो कॉज
अभिमन्यु चौहान के पिस्टल का लाइसेंस निलंबित, शो कॉज
-जिला दंडाधिकारी ने किया शो कॉज, क्यों न लाइसेंस को कर दिया जाए रद्द
मुजफ्फरपुर.
काजीमोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के वार्ड 10 के पार्षद अभिमन्यु चौहान के पिस्टल का लाइसेंस डीएम सह जिला दंडाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उन्हें निदेश दिया गया है कि वे अपना शस्त्र संबंधित थाना काजी मोहम्मदपुर में तुरंत जमा करना करें. साथ ही अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण करते हुए एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है. कहा गया है कि क्यों नहीं आपकी शस्त्र अनुज्ञप्ति को शस्त्र अधिनियम की सुसंगत प्रावधानों के तहत रद्द कर दिया जाए. बता दें कि अभिमन्यु चौहान के द्वारा अपने पिस्टल का उपयोग हार्डवेयर दुकानदार जितेन्द्र कुमार को डराने-धमकाने में किया गया था. जिसका विडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इस मामले की शिकायत जितेन्द्र कुमार ने सदर थाना में किया था. पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सदर थाना में कांड संख्या 601/24 दर्ज किया गया. इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 191(2) /191(3)/126(2)/ 115(2 )/352/ 351 (2) बीनएस के तहत केस दर्ज किया गया है.नगर निगम वार्ड पार्षद की दबंगई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था. जिसमें वार्ड पार्षद अपने समर्थकों के साथ एक हार्डवेयर दुकान में घुसकर मारपीट और गाली गलौज करते हुए दिख रहे थे. सीसीटीवी में दिख रहा है कि वार्ड पार्षद दुकानदार पर पिस्टल तान दिया. इस दौरान में सीसीटीवी में वीडियो के साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड हो गया. पीड़ित दुकानदार ने थाना में प्राथमिकी दर्ज करवायी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है