Muzaffarpur News : दहेज मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

Muzaffarpur News : दहेज मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

By Prabhat Khabar News Desk | August 14, 2024 12:09 AM

Muzaffarpur News : एडीजे 5 आलोक कुमार पांडे ने दोषी पाते हुए सुनायी सजा मुजफ्फरपुर. दहेज हत्या मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे -5 आलोक कुमार पांडे ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. रायपुर हरि निवासी राजेश कुमार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. कोर्ट ने आरोपी को भादवि की धारा -302 में आजीवन व 30 हजार रुपये अर्थ दंड एवं 304 (बी) में आजीवन एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. आरोपित राजेश कुमार 10 अप्रैल, 2021 से ही पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद है. नगर थाना के चंदवारा लकडीढाई मोहल्ला निवासी रंजीत कुमार ने दहेज हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी.

Muzaffarpur News : हत्या कर घर के बाहर ताला लगाकर चले गये थे आरोपी

उसने पुलिस को दिये बयान में बताया था कि उसकी बहन रिंकू कुमारी की शादी 2014 में हुई थी. उपहार स्वरूप दो लाख रुपये कैश, बाइक, गहने, कपड़े आदि सामान दिया था. 10 धुर जमीन देने की भी बात हुई थी. शादी के दो साल के बाद जब जमीन के लिए रिंकू को प्रताड़ित किया जाने लगा तो छह धूर जमीन खरीदकर दे दी. इसमें मकान बनाने की मांग आरोपित पति व उसके परिवारवाले करने लगे. तंग आकर हमलोगों ने उक्त जमीन में मकान भी बनवाना शुरू कर दिया था. आधा मकान बनकर तैयार हो चुका था. इसके बाद भी प्रताड़ना कम नहीं हुई. तब पता चला कि राजेश का सीतामढ़ी के महिन्दवारा थाना के चक हुसैन इलाके की किसी युवती से अवैध संबंध था. जिसका रिंकू विरोध कर रही थी. इसी बात को लेकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई. रंजीत ने पुलिस को बताया था कि नौ अप्रैल, 2021 को मैं अपनी बहन से मिलने उसके डेरा पर पहुंचा तो घर के बाहर ताला लगा हुआ था. अनहोनी की आशंका पर मैंने ताला तोड़ दिया और घर में घुसा तो देखा कि बहन का शव पलंग पर पड़ा है. उसके गले पर काले निशान थे. एफआइआर के आधार पर पुलिस ने आरोपित पति राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया. 10 अप्रैल 2021 को आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस ने 31 मई 2021 को राजेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की.

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