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जमीन पर कब्जा मामले में मुन्ना शुक्ला का अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Munna Shukla's anticipatory bail application rejected

By Prabhat Khabar News Desk | April 26, 2024 8:43 PM

जमीन पर कब्जा मामले में मुन्ना शुक्ला का अग्रिम जमानत अर्जी खारिज संवाददाता, मुजफ्फरपुर बीबीगंज इलाके में जमीन पर जबरन कब्जा करने को लेकर दर्ज केस में पूर्व विधायक सह वैशाली लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गयी है. एडीजे-5 के कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज करने का आदेश जारी किया. पूर्व विधायक की ओर से जिला जज के कोर्ट में इस साल तीन अप्रैल को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गयी थी. जिला जज के कोर्ट में सुनवाई के बाद केस को एडीजे-5 के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था. मामले को लेकर सदर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी बीबीगंज निवासी अमिताभ कुमार गुप्ता ने सीजेएम कोर्ट में पिछले साल छह जुलाई को कोर्ट परिवाद दायर कराया था. कोर्ट परिवाद पर 2023 में आठ अगस्त को सदर थाने में एफआईआर दर्ज की गयी थी. इसमें मुन्ना शुक्ला के साथ उनकी पत्नी लालगंज की पूर्व विधायक अन्नू शुक्ला, बरूराज थाना के हरनाही वर्तमान में दामुचक निवासी ठाकुर राजकिशोर शर्मा, मुशहरी के तत्कालीन सीओ नागेंद्र कुमार, तत्कालीन अंचल अमीन बालेश्वर राम को आरोपी बनाया था. एफआईआर होने के बाद केस की जांच का जिम्मा दारोगा रंजीत कुमार को सौंपा गया था. परिवाद में बीबीगंज स्थित एनएच 28 स्थित जमीन पर जबरन कब्जा कर मार्केट बनाने का आरोप लगाया था.

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