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Bihar Crime: मुजफ्फरपुर कोर्ट ने एसडीओ, डीएसपी व थानेदार को गिरफ्तार करने का दिया आदेश, जानें क्या है मामला

Bihar Crime: पांच वर्ष पुराने परिवाद की सुनवाई करते हुए सीजेएम शशिभूषण कुमार ने तत्कालीन एसडीओ पूर्वी सुनील कुमार, तत्कालीन डीएसपी नगर आशीष आनंद एवं नगर थानाध्यक्ष कमलेश्वर प्रसाद सिंह के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है.

Bihar Crime: पांच वर्ष पुराने परिवाद की सुनवाई करते हुए सीजेएम शशिभूषण कुमार ने तत्कालीन एसडीओ पूर्वी सुनील कुमार, तत्कालीन डीएसपी नगर आशीष आनंद एवं नगर थानाध्यक्ष कमलेश्वर प्रसाद सिंह के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है. नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा कमरा मुहल्ला निवासी व व्यवहार न्यायालय कर्मी सैयद इकबाल अली ने मारपीट व लूटपाट को लेकर 26 जुलाई 2017 को सीजेएम न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया था.

याचिकाकर्ता ने तत्कालीन एसडीओ पूर्वी, तत्कालीन डीएसपी नगर एवं तत्कालीन को आरोपी बनाया था. जिसके बाद सीजेएम ने मामले की सुनवाई करते हुए परिवाद मेे बनाये गये सभी तीनों आरोपियों के विरुद्ध 8 मई 2019 को भादवि की धारा-323, 324,354 में संज्ञान लेते हुए 18 सितम्बर 2019 को सम्मन जारी किया था. सभी सम्मन के बाद उपस्थित नहीं हुए तो 19 नवम्बर 2022 को मामले की सुनवाई करते हुए जमानती वारंट निर्गत करने का आदेश दिया था. शुक्रवार को भी तीनों के उपस्थित नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश सीजेएम ने दिया है.

जिला जज के यहां एडमिट है क्रिमिनल रिवीजन: अधिवक्ता

प्रशासनिक अधिकारियाें के अधिवक्ता अरूण शुक्ला का कहना है कि कमरा माेहल्ला में विधि व्यवस्था संधारण के दाैरान एक ही मोहल्ले के रहने वाले दाे लाेगाें ने अलग-अलग परिवाद दायर किया था. एक परिवाद में जिला जज ने रिवीजन वाद में तीनों पदाधिकारी का नाम अभियुक्त की सूची से हटा दिये, दूसरे परिवाद में जाे वारंट जारी हुआ है, उस मामले में भी जिला जज के यहां क्रिमिनल रिवीजन एडमिट है. जिला जज ने एडीजे तीन के कोर्ट में मामला ट्रांसफर कर चुके है. 9 जनवरी काे सुनवाई की तिथि निर्धारित है. उस दिन सीजीएम के यहां से रिकाॅर्ड मांग लिया जायेगा. कार्यालय प्रक्रिया के दाैरान इसकी सूचना सीजीएम काेर्ट काे नहीं मिल सकी थी. सीजीएम से मिल कर पूरे प्रकरण से अवगत कराया गया है.

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