मुजफ्फरपुूर में कोर्ट ने कहा, मालखाने में चूहा कुतर सकता है रुपये, आरोपित को लौटा दें
कोर्ट ने कहा, आरोपित को लौटा दे राशि, मालखाने में चूहा कुतर सकता है रुपये
मुजफ्फरपुर.
चार वर्ष पहले शराब से अर्जित पांच लाख की रकम को सदर थाने की पुलिस ने आरोपित के घर से जब्त किया था. कोर्ट ने इस पैसे को आरोपित को वापस लौटाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सदर थाने के मालखाना की स्थिति दयनीय है. ऐसे में जब्त रुपये को चूहा कुतरकर क्षतिग्रस्त न कर दे, इसलिए आरोपित के घर से जब्त राशि को लौटाने को कहा गया है. जानकारी के अनुसार सदर थाना के तत्कालीन थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्रा के कार्यकाल में 18 जनवरी 2021 को पूर्वी चंपारण के राजेपुर थाना के फाजिलपुर गांव निवासी राजेश कुमार यादव के किराए के मकान में शराब की सूचना पर छापेमारी की गयी थी. इस दौरान पुलिस को उसके घर से पांच लाख रुपए नगद मिले थे. घर से गांजा का 15 पुड़िया जब्त किया गया था, लेकिन वहां शराब नहीं मिली थी. पुलिस नकदी समेत कई सामान जब्त कर लिया. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद केस का अनुसंधान चला. इसी बीच आरोपित की ओर से उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में जब्त राशि को वापस करने की गुहार लगायी गयी थी. आवेदन में बताया कि थाने के मालखाने की स्थिति ठीक नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने रुपये को आरोपित को लौटाने का आदेश दिया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है