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Muzaffarpur News: परमिट के नए शुल्क पर वाहन मालिकों से 30 दिनों में आपत्ति मांगी गईं

Muzaffarpur News: बिहार के मुजफ्फरपुर में कैबिनेट के फैसले में परमिट के शुल्क को कम करने की घोषणा की गयी थी. इसके बाद परिवहन विभाग द्वारा परमिट के नये शुल्क को लेकर अधिसूचना जारी की गयी, जिसमें 30 दिनों के भीतर वाहन मालिक व अन्य अपनी आपत्ति व सुझाव दे सकते है.

Muzaffarpur News: बिहार के मुजफ्फरपुर में कैबिनेट के फैसले में परमिट के शुल्क को कम करने की घोषणा की गयी थी. इसके बाद परिवहन विभाग द्वारा परमिट के नये शुल्क को लेकर अधिसूचना जारी की गयी, जिसमें 30 दिनों के भीतर वाहन मालिक व अन्य अपनी आपत्ति व सुझाव दे सकते है. विभाग के वेबसाइट पर यह सूचना उपलब्ध है. वाहन मालिकों से मिले आपत्ति पर विचार के बाद इसे लागू किया जायेगा. इसमें पांच साल के स्थायी परमिट, अस्थायी परमिट, विशेष परमिट के साथ परमिट के समय परिवर्तन, आपत्ति, परमिट प्रत्यर्पण, सत्यापन, पुनरीक्षण आदि का शुल्क अलग अलग है.

कैब के स्थानीय परमिट के शर्त

इसके अलावा बाइक, ऑटो रिक्शा, मोटर कैब, मैक्सी कैब के स्थानीय परमिट के शर्त के विचलन का आवेदन शुल्क 150 व 500 रुपये. स्थायी व अस्थायी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के आवेदन का शुल्क 500, राज्य के अंदर दो क्षेत्र के लिए स्थायी परमिट का शुल्क 4000 रुपये, दो से अधिक क्षेत्र के लिए अस्थायी परमिट का शुल्क 2000, दूसरे राज्य के लिए जारी स्थायी व अस्थायी परमिट का शुल्क 4000 रुपये.

प्रत्येक सात दिन उसके किसी भाग के लिए विशेष परमिट

प्रत्येक सात दिन उसके किसी भाग के लिए विशेष परमिट के शुल्क 500 रुपये. चार माह के अस्थायी परमिट का शुल्क बाइक टैक्सी 300 रुपये, ऑटो रिक्शा 500, इन दोनों को छोड़ अन्य वाहनों का शुल्क 1000 रुपये. परमिट वाहन को बदलने व पता बदलने का शुल्क 2000 रुपये, टैक्सी मीटर क अनुमोदन का शुल्क 1000 रु पये, परमिट स्वामित्व अंतरण शुल्क 3000 रुपये, परमिट की दूसरी कॉपी जारी करने का 1300 रुपये. समय परिवर्तन शुल्क 4000, आपत्ति दाखिल शुल्क 1000, प्रत्यर्पण शुल्क 1000, सत्यापन शुल्क 1000 रुपये.

नियम के अधीन अपील व आदेश

नियम के अधीन अपील व आदेश के पुनरीक्षण के आवेदन का शुल्क 2000 रुपये. परमिट वैद्यता की समाप्ति तिथि से 15 दिन के अंदर 0, अंतिम तिथि के बाद व 330 दिनों के अंदर 500, 30 दिन बाद व 60 दिन के भीतर 1000, 60 से 90 दिन 2000, 90 से 180 दिन तक 90 दिन के लिए 4000, 90 दिन से अधिक 180 दिन के लिए 20000 रुपये शुल्क का प्रस्ताव है.

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ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष ने क्या बताया

इधर मामले में बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि यह ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है. कई तरह के शुल्क पहले ही लगा दिये गये है जिससे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को काफी नुकसान हुआ है. अभी टोल पर चालान काटना शुरू कर दिया, जिससे वाहन मालिकों को काफी परेशानी हो रही है.

नये परमिट शुल्क का प्रस्ताव

  • वाहन का प्रकार : आवेदन शुल्क : परमिट शुल्क : परिचालन क्षेत्र
    • बाइक : 150 : 1000 : ऑल बिहार
      • ऑटो रिक्शा : 150 : 1500 : ऑल बिहार
        • मोटर कैब (सात सीट तक) : 150 : 2000 : एक रीजन
          • मोटर कैब (सात सीट तक) : 150 : 4000 : एक रीजन
            मैक्सी कैब (सात से 13 सीट तक) : 150 : 3000 : एक रीजन
            • मैक्सी कैब (सात से 13 सीट तक) : 150 : 5000 : ऑल बिहार
              • मिनी बस (13 से 23 सीट तक) : 150 : 5000 : एक रीजन
  • मिनी बस (13 से 23 सीट तक) : 150 : 7000 : ऑल रीजन
  • बस (23 से अधिक सीट) : 500 : 8500 : एक से दो रीजन व अधि
  • छोटे मालवाहक (3000 केजी) : लागू नहीं
  • छोटो मालवाहक (3000 से 7500 केजी) : 500 : 2500 : एक रीजन
  • छोटो मालवाहक (3000 से 7500 केजी) : 500 : 4500 : ऑल बिहार
  • मध्यम मालवाहक (7500 से 12000 केजी) : 3500 : 2500 : एक रीजन
  • मध्यम मालवाहक (7500 से 1200 केजी) : 5500 : 2500 : ऑल बिहार
  • भारी मालवाहक (12000 केजी से अधिक) : 500 : 4500 : एक रीजन
  • भारी मालवाहक (12000 केजी से अधिक) : 500 : 6500 : ऑल बिहार
  • ट्रैक्टर व्यावसायिक (ट्रेलर सहित) : 500 : 2500 : ऑल बिहार.

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