– पहले प्रदूषण प्रमाण फेल होने पर सभी वाहनों पर 10,000 रुपये जुर्माना लगता था- नौ सितंबर से पहले कटे चालान पर यह नियम लागू नहींमुजफ्फरपुर. प्रदूषण प्रमाण पत्र फेल होने पर छोटे बड़े सभी वाहनों पर 10,000 रुपये जुर्माना का नियम था. जिसमें सरकार ने नियम में संशोधन कर जुर्माने की राशि को कम किया है. यह नौ सितंबर से लागू हो गया. वहीं परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये हैंड हेडलिंग डिवाइस (एचएचडी) व विभाग के सिस्टम में भी इसे अपडेट कर दिया गया है. लेकिन जिस तिथि से यह नियम लागू हुआ है उससे पूर्व कटे चालान पर यह नियम लागू नहीं होगा. वहीं नये नियम के तहत ई चालान जमा करने के लिए सात दिनों का समय दिया जायेगा, इसके बाद गलती दोहराने व बारबार करने पर शमन की कार्रवाई भी हो सकती है. संशोधन के हिसाब से बाइक का प्रदूषण प्रमाण पत्र फेल होने पर पहली गलती पर 1000 रुपये तो उसके बाद गलती दोहराने पर 1500 रुपये जुर्माना होगा. इसी तरह कार पर पहली गलती पर 2000 रुपये तो उसके बाद गलती दोहराने पर 3000 रुपये जुर्माने का लगेगा. डीटीओ कुमार सत्येंद्र यादव ने बताया कि जुर्माने में मुख्यालय द्वारा संशोधन किया गया वह लागू हो चुक है. विभाग के सॉफ्टवेयर व डिवाइस में यह एक्टिवेट हो चुका है. उसके तहत जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है.
प्रदूषण फेल होने पर किस वाहन पर कितना लगेगा जुर्माना
वाहन के प्रकार – पहली गलती – दोहराने पर जुर्माना की राशि- बाइक – 1000 रुपये – 1500 रुपये- तिपहिया – 1500 रुपये – 2000 रुपये- हल्के मोटरयान (कार) – 2000 रुपये – 3000 रुपये- मध्यम मोटरयान (मालवाहक व यात्री वाहन) – 3000 रुपये – 4000 रुपये- भारी मोटरयान (ट्रक, बस, मशिनरी आदि) – 5000 रुपये – 10,000 रुपये- अन्य वाहन – 1500 रुपये – 2000 रुपयेडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है