अब एडीजे -11 के कोर्ट में होगी बिंदालाल के मौत मामले की सुनवाई
अब एडीजे -11 के कोर्ट में होगी बिंदालाल के मौत मामले की सुनवाई
मुजफ्फरपुर. अब एडीजे 11 के कोर्ट में बिंदालाल गुप्ता के मौत मामले की सुनवाई होगी. गुरुवार को इस कांड के तीन आरोपित के जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए एडीजे 11 के कोर्ट में मामले को स्थानांतरित कर दिया. अब एडीजे -11 अंकुर गुप्ता जमानत आवेदन पर 13 अगस्त को सुनवाई करेंगे. बता दें कि कांटी के बिंदालाल गुप्ता ने कलेक्ट्रेट में बीते चार जुलाई को पेट्रोल छिड़क कर शरीर में आग लगा ली थी . एसकेएसमीएच में इलाज के दौरान भी बिंदालाल गुप्ता ने अपना बयान दर्ज कराया था. हालांकि नगर थाने में बिंदालाल की पत्नी किशोरी देवी के आवेदन के आधार पर नगर थाने में बीते सात जुलाई को एफआइआर करायी गयी थी. इसमें कांटी निवासी संजय राम, पप्पू राम और दोनों के पुत्र नामजद आरोपित हैं. इसमें पप्पू राम, संजय राम और विशाल राम ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है. तीनों की अग्रिम जमानत अर्जी बीते 27 जुलाई को जिला जज के न्यायालय में दाखिल की गयी थी. अब इस मामले में पुलिस यह साक्ष्य पेश करेगी कि जमीन पर कब्जे के टसल में किस तरह बिंदालाल गुप्ता आहत था. आरोपितों की इस मामले में कैसे संलिप्तता है, आदि कई बिंदुओं पर जांच रिपोर्ट पेश की जायेगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है