स्वाधार गृह मामले में अब 25 को हो सकता है फैसला

स्वाधार गृह मामले में अब 25 को हो सकता है फैसला

By Prabhat Khabar News Desk | November 12, 2024 1:39 AM

मुजफ्फरपुर.

स्वाधार गृह मामले में सोमवार को निर्णय होना था लेकिन तिहाड़ जेल में बंद व स्वाधार गृहकांड के आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत अन्य आरोपियों की पेशी तिहाड़ जेल प्रशासन सोमवार को नहीं करा सका. इसके बाद कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को स्मार पत्र भेजते हुए फैसले के लिए 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की है .स्वाधार गृह से 11 महिलाएं और उनके चार बच्चों को गायब करने में आरोपी व बालिकागृह कांड में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे ब्रजेश ठाकुर व अन्य के विरुद्ध चल रहे मामले में विशेष अनुसूचित जाति जनजाति कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने मामले की सुनवाई करते हुए मामले को निर्णय पर रखते हुए 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की है. स्वाधार गृह में ही आरोपी ब्रजेश ठाकुर की राजदार शाइस्ता परवीन उर्फ मधु पर अलग से ट्रायल चल रहा है. मधु के ट्रायल में बहस पूरी हो चुकी है, दोनों का ट्रायल साथ-साथ चल रहा है अब दोनों केस में 25 नवंबर को फैसला सुनाया जा सकता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version