Loading election data...

पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की अग्रिम जमानत पर आदेश सुरक्षित

पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की अग्रिम जमानत पर आदेश सुरक्षित

By Prabhat Khabar News Desk | August 22, 2024 9:43 PM

-पीड़िता के अधिवक्ता ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष मुजफ्फरपुर. नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण मामले में फंसे पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत पर विशेष पॉक्सो कोर्ट -2 ने सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रखा है. वृषिण पटेल की ओर पटना हाइकोर्ट से आये अधिवक्ता ने बहस की. वहीं पीड़िता की ओर से उनके अधिवक्ता स्पेशल पीपी ने अपना पक्ष रखते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया. पूर्व मंत्री अपने अधिवक्ता के माध्यम से पांच अगस्त को अग्रिम जमानत जिला जज की अदालत मे दाखिल कराया था. जिस पर जिला जज ने सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन को सुनवाई के लिए विशेष पॉक्सो कोर्ट -2 में भेजा था. वृषिण पटेल के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट ने वारंट जारी किया था. बता दें जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने इस मामले में पूर्व मंत्री के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. केस दर्ज होने के बाद कोर्ट में हाजिर नहीं होने के बाद वारंट जारी किया गया था. विशेष पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए वृषिण पटेल को हाजिर होने के लिए सम्मन जारी करते हुए सुनवाई शुरू कर दी थी. सम्मन के बाद भी हाजिर नहीं होने कोर्ट ने वारंट जारी किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version