रामनवमी जुलूस में गाने के बोल की भी लेनी होगी प्रशासन से इजाजत
रामनवमी जुलूस में गाने के बोल की भी लेनी होगी प्रशासन से इजाजत
शोभायात्रा में बजने वाले गाने थानाध्यक्ष बतायेंगे
गानों की सूची थाने से करानी होगी स्वीकृतन डीजे और न तो जायेंगे धारदार हथियार
जुलूस के रूट के साथ लेना होगा लाइसेंसवरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
रामनवमी के अवसर पर निकाले जाने वाले जुलूस में बजने वाले गानों की मंजूरी थानाध्यक्ष देंगे. गानों की सूची थाने से स्वीकृत करानी होगी. जुलूस में न तो डीजे बजेगा और न ही धारदार हथियार के साथ इसमें शामिल हो सकेंगे. रूट चार्ट के साथ जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है.शोभायात्रा में माइक्रोफोन व कम आवाज वाले लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकता है. इसके लिए भी संबंधित थाने से लाइसेंस लेना होगा. बजने वाले गाने को पेनड्राइव में डालकर संबंधित थाने से स्वीकृत कराना होगा. ये बातें रविवार को नगर थाना पर शोभायात्रा को लेकर हुई शांति समिति की बैठक के दौरान नगर एएसपी भानू प्रताप सिंह ने कहीं.
उन्होंने संचालनकर्ताओं से कहा कि जुलूस सुबह 10 से शाम छह बजे तक ही निकाला जा सकता है. इस अवधि के बाद किसी को भी अनुमति नहीं दी जायेगी. डीएसपी टाउन-2 विनीता सिन्हा ने कहा कि किसी प्रकार के हथियार को लेकर जुलूस में चलने पर पाबंदी लगायी गयी है. अपने कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी पहले दे दें, ताकि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था से संबंधित समस्या न उत्पन्न हो. एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने कहा कि जुलूस निकालने वाले संगठनों को संबंधित थाने में आवेदन देकर लाइसेंस लेना होगा. उसकी शर्तों का पालन करते हुए जुलूस निकलेगा.