PM Awas Yojna से घर पाना हुआ आसान, जमीन से जुड़ा ये प्रमाण पत्र अब नहीं दिखाना होगा! जानिए पूरी प्रक्रिया

PM awas yojna bihar : प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए चयनित लाभुकों के लिए राहत देने वाली खबर है. पहले बिना एलपीसी (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र) के आवास योजना के लिए राशि लाभुकों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रहा था, लेकिन अब इसकी अनिवार्यता खत्म कर दी गयी है.

By Prabhat Khabar News Desk | December 11, 2020 2:47 PM

PM awas yojna bihar : पीएम आवास योजना में लाभुकों को विभाग की ओर से खुशखबरी दी गई है. प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए चयनित लाभुकों के लिए राहत देने वाली खबर है. पहले बिना एलपीसी (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र) के आवास योजना के लिए राशि लाभुकों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रहा था, लेकिन अब इसकी अनिवार्यता खत्म कर दी गयी है. अब बिना सीएलपी के भी लाभुक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया कि आवास योजना (Awas yojna) के लाभ लेने के लिए प्रखंड के अंचलाधिकारी के स्तर से एलपीसी की जगह जारी किये गये वंशावली या सदस्यता प्रमाण पत्र के आधार पर भी आवास योजना का लाभ मिल जायेगा. इसको लेकर उन्होंने एक पत्र जारी कर दिया है.

साथ ही प्रथम व द्वितीय फेज के चयनित लाभुकों को राशि ट्रांसफर करने के लिए 11 से 19 दिसंबर के बीच नगर निगम कार्यालय में कैंप भी लगाये जायेंगे. इसमें आवश्यक कागजात को जमा कर चयनित लाभुक अपना राशि ट्रांसफर करा सकते हैं. कैंप सुबह 11 से शाम के पांच बजे तक लगेगा.

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Posted By : Avinish Kumar Mishra

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