हाईकोर्ट ने एक वर्ष में सुनवाई पूरी करने का दिया है आदेशमुजफ्फरपुर. न्यायालय के आदेश के बाद भी एनडीपीएस एक्ट में गवाही के लिए उपस्थित नहीं होने पर एनडीपीएस कोर्ट -2 के न्यायाधीश नरेन्द्र पाल सिंह ने कांटी के तत्कालीन सीओ शेखर कुमार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया. मामले की सुनवाई के लिए 4 सितंबर को अगली तिथि निर्धारित की है .
यह है मामला :
अहियापुर पुलिस ने मिठनपुरा से 3 फरवरी 2023 को वाहन चेकिंग के दौरान एक्सयूवी गाड़ी से गांजा की बड़ी खेप बरामद की थी. जिसमें कांटी के तत्कालीन सीओ शेखर कुमार का मजिस्ट्रेट के तौर पर गवाह में नाम था. अहियापुर थाने के तत्कालीन दारोगा व कांड के सूचक संगीत कुमार के बयान पर मामला दर्ज किया गया. उन्होंने अपने लिखित बयान में कहा था कि 3 फरवरी को एनएच -57 स्थित मिठनपुरा चौक पर गश्ती कर रहा था. इस दौरान एक्सयूवी आते दिखी. शक होने पर गाड़ी को रोकने का इशारा किया. लेकिन चालक भागने लगा. पुलिस बल के सहयोग से उसे पकड़ कर गाड़ी की तलाशी ली गयी डिक्की से 163 किलो गांजा बरामद किया गया. गाड़ी पर सवार तीन व्यक्ति पकड़े गये थे. जिसमें पश्चिम बंगाल साहेबगंज कूच बिहार के राहुल हुसैन, बाबर हॉट साहेबगंज के चंदन विश्वास व अटिया बाड के मसीदुल हक के रुप में पहचान हुई थी. तीनों पकड़ाये तस्करों के विरुद्ध अहियापुर पुलिस ने 27 अप्रैल 2023 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है