मुजफ्फरपुर.
नाबालिग किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म मामले की सुनवाई कर रहे विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने सकरा प्रखंड क्षेत्र के नरेश सिंह को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनायी है. वहीं बिहार राज्य प्रतिकर सहायता राशि का लाभ पीड़िता को दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश की प्रति भेजने का आदेश दिया है. विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि इस केस में कुल सात गवाहों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट व चिकित्सीय जांच अहम साक्ष्य रहा. आइडीएफ के विधि सलाहकार अधिवक्ता कृष्ण मोहन झा ने पीड़िता की काउंसलिंग की थी. महिला थाना पुलिस ने आरोपी नरेश सिंह के विरुद्ध 30 मार्च 2023 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. यह है घटना पुलिस को दिये बयान में पीड़िता ने बताया था कि मैं 29 दिसम्बर 2020 की रात्रि घर से शौच के लिए बाहर निकली. पहले से घात लगाये रिश्ते के चाचा नरेश सिंह मुझे पकड़ लिया व दुष्कर्म किया. मेरे चिल्लाने पर अगल-बगल के लोग जुटे तो मुझे छोड़कर भाग निकले.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है