अपराध
-मुजफ्फरपुर से जुड़े एक मामले में वायरल हो रही है वीडियो-शिकायत के बाद आरपीएफ इस्ट सेंट्रल रेलवे ने लिया संज्ञानमुजफ्फरपुर.
रेलवे ट्रैक पर लेट कर रील बनाने वालों को आरपीएफ चिह्नित कर रही है.पटरियों पर रील बनाने वाले लोग अपनी और अन्य लोगों की जान को जोखिम में डालते हैं. ऐसी गतिविधियां दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकती हैं. मुजफ्फरपुर से जुड़े एक मामले में वीडियो आने के बाद शिकायत की गयी. इसपर विभाग ने छानबीन शुरू कर दी है. कुछ लोगों ने रेल मंत्रालय, आरपीएफ व बिहार पुलिस को टैग कर शिकायत की है. इसमें रील भी शेयर की गयी है. इसमें युवक ट्रेन की पटरियों पर लेट कर रील बना रहा है. यह मुजफ्फरपुर की क्लिप है, जिस पर कार्रवाई करने की मांग की गयी. रेल सेवा के साथ ही आरपीएफ इस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से संज्ञान लिया गया. आरपीएफ सोनपुर को निर्देश दिये गये हैं. आरपीएफ मुजफ्फरपुर व एसआरपी कंट्रोल को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.रेलवे परिसर में रील बनाना गैरकानूनी
रेलवे अधिनियम के तहत रेल परिसरों और पटरियों पर किसी भी अवैध गतिविधि को दंडनीय अपराध माना गया है.धारा 147 : रेलवे पटरियों पर अनधिकृत प्रवेशधारा 153 : रेलगाड़ियों के संचालन में बाधा डालना
धारा 145 : सार्वजनिक स्थान पर अनुचित आचरणरेलवे का उद्देश्य
रेलवे ने यह कदम यात्रियों की सुरक्षा व रेल संचालन को व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से उठाया है. सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए रेल पटरियों पर रील बनाना न केवल खतरनाक है बल्कि गैरजिम्मेदाराना भी है. आरपीएफ व जीआरपी के अनुसार मामले में यदि कोई व्यक्ति रील बनाने की गतिविधियों से रेल परिचालन या यात्रियों को असुविधा पहुंचाता है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है