Mujaffarpur Municipal Corporation: नियमित टैक्स जमा करने वालों को ही मिलेगी पांच फीसदी की छूट

मुजफ्फरपुर नगर निगम ने घोषणा करते हुए कहा कि 30 जून तक नियमित टैक्स जमा करने वाले कर दाताओं को 5% सीधे टैक्स भुगतान मे छूट दी जाएगी. नगर निगम ने 50 करोड़ रुपये से अधिक का टारगेट टैक्स वसूली के लिए रखा है. प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही पानी व सफाई के लिए भी यूजर चार्ज वसूली जाएगी.

By Ravi Ranjan | April 3, 2024 10:36 PM
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Mujaffarpur Municipal Corporation: मुजफ्फरपुर नगर निगम 30 जून तक होल्डिंग टैक्स (संपत्ति कर) जमा करने पर पांच प्रतिशत की छूट देगा. यह छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी, जो अपना प्रॉपर्टी टैक्स नियमित रूप से जमा कर रहे हैं. 05 प्रतिशत की छूट नये वित्तीय वर्ष 2024-25 के टैक्स जमा करने पर मिलेगी. जबकि, पुराने बकायेदारों पर डेढ़ प्रतिशत आर्थिक दंड हर महीने लग रहा है. चालू वित्तीय वर्ष के टैक्स जमा करने पर जुलाई-सितंबर तक किसी प्रकार का दंड नहीं लगेगा. एक अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के टैक्स पर भी प्रतिमाह डेढ़ प्रतिशत दंड के साथ जमा होगा. प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही पानी व सफाई के बदले लगने वाला यूजर चार्ज की भी वसूली निगम कर रहा है. 

50 करोड़ रुपये से अधिक का होगा टारगेट, प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही पानी व सफाई के लिए यूजर चार्ज की भी होगी वसूली

नये वित्तीय वर्ष में नगर निगम 50 करोड़ रुपये से अधिक का लक्ष्य प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली से रखेगा. लक्ष्य को बढ़ाने के लिए लगातार छूटे व विस्तारित मकानों का सर्वे कर असेसमेंट की कार्रवाई चल रही है. कुल 16 वार्डों में असेसमेंट की प्रक्रिया पूर्ण हुई है. बाकी, जो वार्ड बचे हैं, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में पूरा करने का टारगेट निगम प्रशासन रखे हुए हैं.

ट्रेड लाइसेंस लेने पर 10 फीसदी तक की छूट देगा निगम

वित्तीय वर्ष 2024-25 व 2025-26 का ट्रेड लाइसेंस एक साथ बनवाने पर व्यवसाय के स्लैब के अनुसार लगने वाले शुल्क पर नगर निगम दस फीसदी तक की छूट देगा. वहीं, सिर्फ एक साल यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 का ट्रेड लाइसेंस व्यवसायी अगर बनवाते हैं. तब उन्हें तीन फीसदी का छूट मिलेगी. छूट का लाभ व्यवसायी व दुकानदारों को 30 जून तक दिया जायेगा. इसके बाद हर महीने अधिकतम 500 रुपये के जुर्माना के साथ ट्रेड लाइसेंस बनेगा.

171 बड़े बकायेदारों की संपत्ति कुर्की कर 3.34 करोड़ रुपये की होगी वसूली

लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स बकाया रखने वाले शहर के 171 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की गयी है, जिनसे नगर निगम को 3.34 करोड़ रुपये की वसूली करना है. बार-बार डिमांड नोटिस भेजा गया है. लेकिन, बकाया राशि जमा करने में वे दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. अब ऐसे सभी बकायेदारों के खिलाफ नगर निगम संपत्ति कुर्की की कार्रवाई करेगा. संपत्ति कुर्की करने से पहले नोटिस भेज 21 दिनों का वक्त दिया जायेगा. इसके बाद कार्रवाई करते हुए बकाया राशि की वसूली होगी. इसमें शहर के एक बड़े अस्पताल के अलावा कई वर्तमान व पूर्व जनप्रतिनिधि का भी नाम शामिल है.

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