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मुजफ्फरपुर.
बेला में हुए संस्कृति वर्मा गोली कांड में मंगलवार को शूटर को सुपारी देने की आरोपित रूपा शर्मा की अग्रिम जमानत आवेदन पर जिला जज मनोज कुमार सिंह ने सुनवाई करते हुए जमानत दे दी. रूपा शर्मा की ओर से उनके अधिवक्ता जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नवल किशोर प्रसाद सिन्हा, रामकृष्ण ठाकुर एवं पूर्व महासचिव प्रवीण कुमार ने अपना पक्ष रखा .जिसके बाद जिला जज ने जमानत देते हुए 10 हजार के दो जमानतदार के साथ निचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया है. रूपा शर्मा की ओर से उनके अधिवक्ता हिमांशु पांडेय ने 28 जुलाई को अग्रिम जमानत की अर्जी जिला जज की अदालत में दाखिल करायी थी.रूपा शर्मा काजी मोहम्मदपुर थाना के कलमबाग चौक रिफ्यूजी कॉलोनी निवासी है.यह था मामला
कंप्यूटर ऑपरेटर संस्कृति वर्मा पर 25 जून को बेला फेज वन इलाके में गोली चलायी गयी थी. बाइक सवार तीन शूटर ने उसकी स्कूटी को घेरकर गोली मारी थी.शूटर की पहचान सौरभ उर्फ बब्लू, कृष्णकांत मिश्रा, चंदन मिश्रा के रूप में हुई थी. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ था कि तीनों को रूपा शर्मा ने 10 लाख रुपये की सुपारी के एवज मे साढ़े तीन लाख रुपये दिये थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है