संवाददाता ,मुजफ्फरपुर हत्या मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे -3 सुमित रंजन ने दोषी पाते हुए साहेबगंज थाना क्षेत्र के पीपरा असली निवासी सरपंच पुत्र अमित कुमार पासवान को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. वह 4 मई, 2022 से न्यायिक अभिरक्षा मे जेल में बंद है. साहेबगंज पुलिस ने अमित के विरूद्ध 26 जुलाई 2022 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था. एपीपी अनिल कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल सात गवाही करायी गयी थी. यह है मामला : चुनावी रंजिश को लेकर साहेबगंज थाना क्षेत्र के पीपरा असली गांव में बरूराज थाना क्षेत्र के मानपुरा निवासी व वर्तमान में साहेबगंज थाना क्षेत्र के पीपरा असली निवासी संजीव कुमार सुमन उर्फ संजू की हत्या पीट पीट कर कर दी गयी थी. इसके बाद मृतक के पुत्र स्कंध कुमार के बयान पर साहेबगंज पुलिस ने स्थानीय सरपंच के पुत्र अमित कुमार पासवान के विरुद्ध मामला दर्ज किया था . पुलिस को दिये बयान में स्कंध कुमार ने बताया था कि हमलोग मम्मी पापा भाई बहन के साथ अपने नानी के घर साहेबगंज थाना क्षेत्र के पीपरा असली गांवस्थित ननिहाल में रहते हैं . तीन मई, 2022 की दोपहर करीब एक बजे दिन को मेरे पिताजी खाना खा कर गांव में टहलने गये. इस बीच आरोपी अमित कुमार पासवान ने मेरे पिता को अपने घर पर बैठा लिया. मेरे पिता कुत्तों से बचाव के लिए अपने साथ एक डंडा बराबर रखा करते थे, जिसे अमित कुमार उनके हाथ से छीनकर मेरे पिता के ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया. इससे वे बुरी तरह जख्मी हो गये. इसके बाद हमलोग परिवार वालों के सहयोग से इलाज के लिए साहेबगंज पीएचसी लाया. जहां डाक्टरों ने मेरे पिता की स्थिति खराब देखते हुए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया. डॉक्टर ने वहां देखते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना का कारण है कि चुनाव को लेकर मेरे पिता से छह माह पूर्व कहासुनी व झगड़ा हुआ था. उसी रंजिश में आरोपी ने जान मारने की नीयत से मेरे पिता पर जानलेवा हमला कर उनकी हत्या कर दी है .
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हत्या मामले के आरोपी सरपंच पुत्र को आजीवन कारावास
Sarpanch son accused in murder case gets life imprisonment
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