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टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों को अगले सप्ताह से मिलेगा सर्वक्षमा योजना का लाभ

Benefit of Sarvakshama Yojana will be available from next week

टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों को अगले सप्ताह से मिलेगा सर्वक्षमा योजना का लाभ

– परिवहन विभाग ने इस संबंध में जारी कि अधिसूचना

– वाहनों के प्रकार के हिसाब से अलग अलग क्षमा का प्रावधान

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी है. परिवहन विभाग द्वारा ऐसे वाहन मालिकों के लिए राहत प्रदान करते हुए सर्वक्षमा योजना शुरू की है. जो अगले सप्ताह से शुरू होगी और 31 मार्च़़, 2025 तक वाहन मालिक इसका लाभ उठा सकते हैं. राज्यपाल के आदेश से परिवहन सचिव ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. जो कि अधिसूचना जारी होने के प्रकाशन तिथि से पांच कार्य दिवस बाद प्रभावी होगा. अधिसूचना के अनुसार वाहन मालिकों को गाड़ी के मॉडल के अनुसार बकाया कर में राहत दी गयी. कुछ वाहन को एक मुश्त राशि देने की बात कही गयी है. तो कुछ में मूल टैक्स के अतिरिक्त उस पर लगे अर्थदंड में 70 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गयी है. इसके अतिरिक्त उक्त वाहन पर निलामपत्र वाद दायर होने पर उसे वापस ले लिया जायेगा. इस सर्वक्षमा योजना में अनिबंधित वाहन और वाहन एजेंसियों को भी ट्रेड टैक्स बकाया में छूट प्रदान की गयी है.

इसमें टैक्स डिफॉल्टर परिवहन, गैर परिवहन वाहन, ट्रैक्टर-ट्रेलर, बैट्री चलित वाहन को इसका लाभ मिलेगा. वहीं इसके अलावा वैसे वाहन (बीएस फोर वजन को छोड़) जिनका निबंधन नहीं हुआ है उन्हें भी इसमें लाभ मिलेगा. इस संबंध में डीटीओ कुमार सत्येंद्र यादव ने बताया कि विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गयी है. सिस्टम में अपडेट होने के बाद वाहन मालिकों को इसका लाभ मिलेगा. सभी टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक इस योजना का लाभ उठाकर बकाये टैक्स से मुक्त हो सकते हैं.

किस वाहन को कितनी मिलेगी छूट

टैक्स डिफॉल्टर ट्रैक्टर – ट्रेलर :

एक मुश्त 30,000 रुपये जमा कर ने पर उस वाहन पर शेष देय टैक्स व अर्थदंड में छूट मिलेगी. निलामपत्र वाद दायर होने पर उसे वापस ले लिया जायेगा.

अस्थायी निबंधन सहित सभी प्रकार के अनिबंधित वाहन :

बकाया मूल टैक्स व अर्थदंड में 30 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी. उदाहरण के तौर पर 50 हजार मूल टैक्स और अर्थदंड एक लाख रुपये है कुल बकाया 1.50 लाख. इसमें केवल 80 हजार रुपये देना होगा. निलामपत्र वाद वा पस होगा व उस पर ब्याज की राशि माफ होगी.

कोई वाहन विक्रेता बिना अस्थायी निबंधन के वाहन बेचे है तो उन्हें अस्थायी निबंधन शुल्क जमा करना होगा. :

इसमें देय शुल्क जमा करने पर अर्थदंड से विमुक्ति व निलामपत्र वाद वापस होगा, इस पर ब्याज की राशि माफ होगी.

सभी प्रकार के ट्रैक्टर डिफॉल्टर वाहन :

देय मूल हरित कर व 30 प्रतिशत अर्थदंड की राशि जमा करनी होगी. नीलामपत्र वाद वापस होगा, इस पर ब्याज की राशि माफ होगी.

वैसे डीलर जिन पर ट्रेड टैक्स बकाया है व अर्थदंड लगा है. :

मूल व्यापार कर व 30 प्रतिशत अर्थदंड की राशि जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति. निलामपत्र वाद वापस होगा, इस पर ब्याज की राशि माफ होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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