जाम छुड़ाने गये सिपाही पर हमला करने के मामले में आरोपित को डेढ़ साल की सजा
जाम छुड़ाने गये सिपाही पर हमला करने के मामले में आरोपित को डेढ़ साल की सजा
जिला अपर सत्र न्यायाधीश -10 अभय श्रीवास्तव ने सुनायी सजा
संवाददाता, मुजफ्फरपुरवर्ष 2023 में क्यूआरटीमुजफ्फरपुर की टीम पर हमला करने के मामले की सुनवाई कर रहे जिला अपर सत्र न्यायाधीश-10 अभय श्रीवास्तव ने वैशाली बलिगांव थाना क्षेत्र के कावा चिकनौटा शिबू खान उर्फ इलियास को दोषी पाते हुए डेढ़ वर्ष साधारण कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. आरोपित वर्तमान में वर्तमान काजीमहम्मदपुर थाना क्षेत्र के नया टोला स्पीकर चौक कब्रिस्तान के पास रहता है. एपीपी अरूण कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल सात गवाहों की गवाही करायी गयी थी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है