14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

गांजा तस्करी में ट्रक चालक को दस साल की सजा

विशेष एनडीपीएस कोर्ट नंबर -1 के जज ने सुनायी सजा

संवाददाता, मुजफ्फरपुर

गांजा तस्करी के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष एनडीपीएस कोर्ट नंबर 1 के न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने ट्रक चालक रोहित चौधरी को दोषी पाते हुए दस साल की सजा व एक लाख रुपये का अर्थदंड दिया है. वह पश्चिम चंपारण के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाजार समिति का रहनेवाला है.

यह है मामला : 3 जून, 2006 को अधीक्षक कस्टम डिविजन मुजफ्फरपुर एसएन प्रसाद ने टीम के साथ छापेमारी कर एनएच-28 के मोतीपुर के पास से गांजा की खेप की बरामदगी कर ट्रक ड्राइवर रोहित चोधरी को गिरफ्तार किया था. उन्होंने अपने लिखित बयान में कहा था कि गुप्त सूचना मिली थी कि बेतिया से ट्रक नंबर यूपी 53-1662 ट्रक से गांजा की बड़ी खेप मुजफ्फरपुर लायी जा रहा है. छापेमारी दल का गठन का मोतीपुर पहुंचा तो करीब 1:30 बजे मोतिहारी की ओर से उक्त ट्रक को आते देखा. इसे रुकने का इशारा किया तो ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी. इसके बाद उक्त ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक के ड्राइवर सीट के पास बने तहखाना में छुपाकर रखे अलग-अलग 25 पैकेट वजन 110 किलो गांजा बरामद किया गया .

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें