संवाददाता, मुजफ्फरपुर आठ वर्षीय नाबालिग के साथ अश्लील हरकत मामले की सुनवाई कर रहे विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अमित रंजन उपाध्याय ने दोषी पाते हुए मीनापुर थाना क्षेत्र के 66 वर्षीय धनंजय सिंह को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. वही अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया है. बिहार राज्य पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को आर्थिक सहायता देने हेतु आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भेजने का आदेश दिया है. मीनापुर पुलिस ने धनंजय सिंह के विरुद्ध चार अगस्त, 2018 को कोर्ट मे चार्जशीट दाखिल किया था. स्पेशल पीपी नरेन्द्र कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल छह गवाहों की गवाही मैंने कोर्ट मे कराया था .
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है